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    13 साल के किशोर के साथ कुकर्म.. फिर कर दी हत्या, मुंह में मिट्टी भरकर खेत में फेंका; चार को मिली उम्र कैद

    By vinit Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 17 Mar 2025 11:28 PM (IST)

    2004 में गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में 13 साल के एक किशोर की हत्या के मामले में कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने साल 2004 में आकिल फईम मनोज और डिंपल को गिरफ्तार किया था।

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    गाजियाबाद में किशोर के साथ कुकर्म मामले में कोर्ट ने चार को सुनाई आजीवन कारावास।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कोर्ट ने वर्ष 2004 में 13 वर्षीय किशोर की कुकर्म के बाद हत्या करने के चार आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा सीकरी के मुताबिक सहिबाबाद थानाक्षेत्र की तुलसी निकेतन कॉलोनी निवासी किशोर को 19 नवंबर 2004 को उसके दोस्त आकिल, फईम मनोज और डिंपल घर से खेलने के लिए बुलाकर ले गए थे। देर रात तक जब किशोर घर वापस नहीं लौटा तो स्वजन ने उसकी तलाश शुरू की। उसका कुछ पता नहीं चलने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की।

    हत्या कर मुंह में मिट्टी भर के शव को फेंक दिया

    पुलिस ने अगले दिन किशोर का शव मूली के खेत से बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने आकिल, फईम, मनोज और डिंपल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपितों ने बताया कि उन्होंने दीपक के साथ कुकर्म किया। भेद खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी और मुंह में मिट्टी भर के शव को मूली के खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने मामले में जांच पूरी कर कोर्ट में आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।

    चारों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

    सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई एडीजे-16 कोर्ट के न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर चारों आरोपितों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।

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