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इस गलती पर बैंड बाजे वालों संग बराती भी जाएंगे जेल, वजह जानने के लिए पढ़िए स्टोरी

यदि कोई बैंड बाजा वाले 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम कम आयु के लड़के की शादी में बैंड-बाजा बजाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 05:33 PM (IST)Updated: Tue, 22 Oct 2019 05:42 PM (IST)
इस गलती पर बैंड बाजे वालों संग बराती भी जाएंगे जेल, वजह जानने के लिए पढ़िए स्टोरी
इस गलती पर बैंड बाजे वालों संग बराती भी जाएंगे जेल, वजह जानने के लिए पढ़िए स्टोरी

गाजियाबाद [हसीन शाह]। यदि कोई बैंड बाजा वाले 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम कम आयु के लड़के की शादी में बैंड-बाजा बजाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, इस शादी में शामिल बरातियों पर कार्रवाई होगी और जेल जाने तक नौबत आ सकती है। नए प्रावधान में बैंड बाजे की बुकिंग करते वक्त वर-वधु की आयु की जानकारी के लिए उन्हें आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज लेने होंगे। बाल विवाह की जानकारी मिलते ही बैंड वालों को इसकी सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी या पुलिस को देनी होगी। सूचना न मिलने के अभाव इस साल प्रोबेशन विभाग और पुलिस को महज दस बाल विवाह की जानकारी मिल सकी,जबकि अफसरों काे अनुमान है कि जनपद में हर साल काफी संख्या में कम उम्र में विवाह होते हैं।

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लड़का-लड़की की शादी की उम्र के लिए तय है नियम 

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की व 21 साल कम उम्र के लड़के की शादी नहीं की जा सकती है। अधिनियम की जानकारी होने के बावजूद भी लोग कम उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं। प्रोबेशन विभाग और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। यही वजह है कि साल 2018 में जिला प्रोबेशन कार्यालय व पुलिस को कम उम्र में महज तीन शादी होने की सूचना मिली। विभाग ने इस साल लोगों को बाल विवाह के प्रति जागरूक किया तो यह कम उम्र में शादी रुकवाने की संख्या 3 से बढ़कर 10 हो गई।

विभाग बड़े स्तर पर चलाएगा अभियान

जनपद में कम उम्र में शादी पर रोक लगाने के लिए विभाग ने बड़े स्तर पर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्रा ने बताया कि 25 अक्टूबर के बाद बैंड-बाजा वालों को नोटिस जारी किया जाएगा। जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि बैंड बाजा बुक करते वक्त उम्र का पता लगा लें। यदि कम उम्र की शादी में बैंड बजाया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कम उम्र की शादी की सूचना मिलने पर वह तुरंत पुलिस और प्रोबेशन अधिकारी को दें। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कम उम्र के विवाह समारोह में शामिल होने पर दो साल की कारावास व एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 बरातियों पर भी होगी कार्रवाई

पूर्व में विभाग बाल विवाह कराने पर केवल परिजनों पर ही कार्रवाई करता था, मगर अब शादी में शामिल बरातियों, रिश्तेदारों, बैंड बाजा व डीजे बजाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

25 अक्टूबर के बाद भेजा जाएगा नोटिस

विकास चंद्रा (जिला प्रोबेशन अधिकारी) का कहना है कि बैंड बाजा बजाने वालों को 25 अक्टूबर के बाद नोटिस भेजा जाएगा। यदि इसके बाद भी बैंड बाजे वाले कम उम्र वाली शादी समारोह में जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनपद में बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा।

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