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थर्ड पार्टी एजेंसी से आडिट नहीं कराने पर खाद्य पदार्थ इकाइयों के लाइसेंस होंगे निलंबित

जागरण संवाददाता साहिबाबाद पहली बार भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) खाद्य पदार्थ उत्पादन इकाइयों का निजी थर्ड पार्टी एजेंसियों से खाद्य सुरक्षा आडिट कराया जा रहा है। पहले प्राधिकरण अधिकारी ही आडिट करते थे। इकाइयों में कर्मचारियों के नाखून से लेकर कपड़ों तक आडिट हो रहा है। इसके लिए प्राधिकरण के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय से नौ प्रदेशों के केंद्रीय खाद्य पदार्थ लाइसेंस कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 18 Sep 2021 08:09 PM (IST)Updated: Sat, 18 Sep 2021 08:09 PM (IST)
थर्ड पार्टी एजेंसी से आडिट नहीं कराने पर खाद्य पदार्थ इकाइयों के लाइसेंस होंगे निलंबित
थर्ड पार्टी एजेंसी से आडिट नहीं कराने पर खाद्य पदार्थ इकाइयों के लाइसेंस होंगे निलंबित

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद : पहली बार भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) खाद्य पदार्थ उत्पादन इकाइयों का निजी थर्ड पार्टी एजेंसियों से खाद्य सुरक्षा आडिट कराया जा रहा है। पहले प्राधिकरण अधिकारी ही आडिट करते थे। इकाइयों में कर्मचारियों के नाखून से लेकर कपड़ों तक आडिट हो रहा है। इसके लिए प्राधिकरण के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय से नौ प्रदेशों के केंद्रीय खाद्य पदार्थ लाइसेंस कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया। यदि कारोबारी 15 दिन में आडिट नहीं कराते, तो उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।

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केंद्रीय खाद्य लाइसेंस उन खाद्य व्यापारियों को लेना पड़ता है, जिनकी सालाना आमदनी 20 करोड़ रुपये से ज्यादा है। अंडा, दूध, मीट व इनसे बने खाद्य पदार्थ, मिठाई, भोजन, विटामिन, प्रोटीन आदि खाद्य पदार्थ उच्च जोखिम श्रेणी में आते हैं। इनके उत्पादन में स्वच्छता जरूरी है। स्वच्छता नहीं होने पर लोगों के बीमार होने का डर रहता है। पहले प्राधिकरण के अधिकारी केंद्रीय लाइसेंसधारकों की इकाइयों में जाकर आडिट करते थे और अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपते थे। इसके बाद प्राधिकरण कार्रवाई करता था। आडिट कराने के लिए प्राधिकरण ने सभी केंद्रीय खाद्य लाइसेंसधारकों को सूचना दी थी, लेकिन ज्यादातर इकाइयां आडिट कराने से बच रही हैं। लाइसेंस होंगे निलंबित : प्राधिकरण ने उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय लाइसेंसधारकों द्वारा आडिट नहीं कराने पर नोटिस जारी किया है। इकाइयों को प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर किसी भी थर्ड पार्टी एजेंसी का चयन कर आडिट कराना है। एजेंसी आडिट रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपेगी। इसके बाद प्राधिकरण सुधार करने के लिए नोटिस जारी करेगा। यदि इसके बाद भी इकाइयों में मानक के अनुसार काम नहीं होता है, तो लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। आडिट में खाद्य पदार्थों को लाने और ले जाने वाले वाहनों की साफ-सफाई, फैक्ट्री का फर्श, गेट, चेंजिग रूम, कर्मचारियों के कपड़े, दस्ताने, स्टोर रूम, वेयर हाउस, मशीनों आदि की साफ-सफाई की जांच होगी। वर्जन..

जुलाई में केंद्रीय लाइसेंसधारकों को सुधार सूचना नोटिस जारी किया गया था। इनको थर्ड पार्टी से खाद्य सुरक्षा आडिट कराना है। लाइसेंसधारकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर आडिट कराने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। आडिट नहीं कराने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।

- राजेश सिंह, डायरेक्टर, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, इंदिरापुरम।


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