मोदीनगर हादसे के बाद जागा श्रम विभाग
सहायक श्रमायुक्त ने उक्त अवैध फैक्ट्री के मालिक को नोटिस जारी किया है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : मोदीनगर के गांव बखरवा में संचालित अवैध विस्फोटक पदार्थ की फैक्ट्री में आग लगने से नौ लोग की मौत के बाद श्रम विभाग की नींद टूटी है। सहायक श्रमायुक्त ने उक्त अवैध फैक्ट्री के मालिक को नोटिस जारी किया है। नोटिस में मरने वाले और घायलों के मुआवजे की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के जरिये आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम एवं उप श्रमायुक्त के नाम भिजवाने के निर्देश दिए गए है। यह नोटिस कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923 की धारा-10 ए के तहत जारी किया गया है। चेतावनी दी गई है कि क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा न किए जाने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह नोटिस उक्त फैक्ट्री के मालिक नितिन पुत्र प्रेमसिंह के नाम भेजा गया है। आरोपी नितिन को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। नोटिस में नौ मृतक और 11 घायलों का ब्योरा दिया गया है। घायल होने वाली सभी महिलाएं हैं।
उप श्रमायुक्त राजेश मिश्रा ने बताया कि विभाग द्वारा इस हादसे में मरने वालों व घायलों को उम्र के हिसाब से मुआवजा दिलाया जाएगा। बता दें कि पांच जुलाई को मोदीनगर के गांव बखरवा में संचालित अवैध फैक्ट्री में आग लगने से नौ लोग की मौत हो गई और 11 महिलाएं घायल हो गई हैं। घायलों का उपचार चल रहा है। बाल मजदूरी कराने वालों पर सख्ती
श्रम विभाग ने अब बाल मजदूरी कराने वाली फैक्ट्रियों पर सख्ती शुरू कर दी है। उप श्रमायुक्त राजेश मिश्रा ने बताया कि जिले में पांच टीमों का गठन कर दिया गया है। प्रत्येक टीम क्षेत्र के उद्योगों में जाकर बाल मजदूरों का विवरण एकत्र करेगी। बाल मजदूरों को मुक्त कराने के साथ ही संबंधित उद्योग के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग द्वारा विगत एक साल में 90 बाल मजदूरों को मुक्त कराते हुए संबंधित प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगाया है।
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