गाजियाबाद में सोसायटी एस्टेट प्रबंधक पर 18 लाख रुपये गबन का आरोप, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज
गाजियाबाद में एक सोसायटी के एस्टेट मैनेजर पर 18 लाख रुपये के गबन का आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एस्टेट मैनेजर पर सोसायटी के फंड में हेराफेरी करने का आरोप है, जिसके बाद सोसायटी सदस्यों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सांकेतिक तस्वीर
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित क्लासिक रेजीडेंसी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने सोसायटी के पूर्व एस्टेट प्रबंधक शिवम सिंह के खिलाफ 18 लाख रुपये की धोखाधड़ी और गबन के आरोप में केस दर्ज कराया है।
एओए अध्यक्ष अनुराग आनंद ने बताया कि शिवम सिंह ने बिजली के नाम पर जमा धनराशि का गबन किया है। मामला वर्ष 2020 से 2023 तक का है। मामले में पहले पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की थी जिसके बाद अनुराग आनंद ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया।
शिकायतकर्ता एओए अध्यक्ष का कहना है कि वर्ष 2020 में शिवम सिंह को सोसायटी का एस्टेट मैनेजर नियुक्त किया गया था। सोसायटी के रखरखाव का जिम्मा शिवम के पास था। बिजली बिल आदि के नाम पर सोसायटी निवासियों से जमा होने वाली रकम का हिसाब भी शिवम ही रखता था।
आरोपित ने कोषाध्यक्ष की आइडी का दूरूपयोग किया और करीब 18 लाख रुपये गबन कर लिए। दिसंबर 2023 में सोसायटी ने आरोपित के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया।
कोर्ट के आदेश पर आरोपित के खिलाफ नंदग्राम थाने में केस दर्ज किया गया है। एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय का कहना है केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

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