विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गाजियाबाद के इन 11 स्थानों पर बिकेंगे पटाखे, दुकानदारों को सिर्फ तीन दिन बिक्री की अनुमति

By Vinit Edited By: Shanu Sharma
Published: Sun, 01 Nov 2026 03:29 PM (IST)

दिवाली आने में अब बस कुछ दिन बचे हैं, इसी बीच गाजियाबाद में पटाखों की बिक्री के लिए 11 स्थान ...और पढ़ें

गाजियाबाद के 11 स्थानों पर पटाखे मिलेंगे। फोटो- जागरण आर्काइव

गाजियाबाद के 11 स्थानों पर पटाखे मिलेंगे। फोटो- जागरण आर्काइव

HighLights

  1. दिवाली पर गाजियाबाद में 11 स्थानों पर बिकेंगे पटाखे।

  2. केवल 5 से 7 नवंबर तक हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति।

  3. लाइसेंस के लिए आवेदन का समय कम मिलने से लोग परेशान।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए 11 स्थान तय किए गए हैं। पुलिस ने तीन दिन ही बिक्री के लिए निर्धारित किए हैं। खास बात यह है कि शनिवार को ही पुलिस ने आवेदन मांगे वही लाइसेंस के लिए आवेदन करने का आखिरी दिन भी था। ऐसे में कई लोग लाइसेंस के लिए आवेदन ही नहीं कर पाएं।

आवेदनों और अभिलेखों की जांच दो नवंबर को होगी, जबकि तीन नवंबर को अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। दुकानों पर पांच से सात नवंबर तक ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी।

इन स्थानों पर पटाखे बेचने की अनुमति

पुलिस की ओर से सुरक्षा के लिहाज से रामलीला मैदान घंटाघर, कविनगर रामलीला मैदान और रामलीला मैदान सेक्टर-9 विजय नगर को चुना गया है। ट्रांस हिंडन में तीन स्थान और देहात क्षेत्र में पांच स्थान तय किए गए हैं।

इनमें ट्रांस हिंडन में इंदिरापुरम थाने के पीछे आवास विकास का मैदान, गोल पार्क रामलीला मैदान साहिबाबाद और टीला मोड़ क्षेत्र में आक्सी होम सोसायटी के पीछे खाली मैदान में बिक्री होगी।

देहात में अंकुर विहार थानाक्षेत्र स्थित नगर पालिका मैदान गढ़ी कटैया, लोनी इंटर कालेज का मैदान, मोदीनगर में केएन मोदी मैदान और सारा रोड स्थित महर्षि इंटर कालेज मैदान में पटाखों की बिक्री होगी। मुरादनगर में रामलीला मैदान तय किया गया है।

पटाखे बेचने के लिए पुलिस ने यह रखे हैं नियम

  • एक आवेदक केवल एक स्थान के लिए आवेदन कर सकेगा
  • दुकान का आकार 10 गुणा 10 फुट रखना होगा। दुकानों के बीच कम से कम 10 फुट की दूरी अनिवार्य होगी।
  • फायर एनओसी अनिवार्य, बिजली और पार्किंग की व्यवस्था दुकानदार को स्वयं करनी होगी।
  • दुकानों पर केवल हरित पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। पारंपरिक, हानिकारक और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
  • बिक्री का समय सुबह 10 से शाम छह बजे तक निर्धारित किया गया है।
  • प्रत्येक दुकानदार को दुकान पर पानी और रेत से भरी कम से कम दो-दो बाल्टियां रखनी होंगी।

यह भी पढ़ें- 'क्या है बोलने के लिए...' गाजियाबाद कोर्ट में पेशी पर आए आजम खान का छलका दर्द, ED ने रिहा होते ही किया गिरफ्तार

यह भी पढ़ें- जेल से रिहा होते ही आखिर किस आरोप में गिरफ्तार हुए हैं आजम खान? गाजियाबाद कोर्ट में ईडी करेगी पेश

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।