Ghaziabad News: 16.80 करोड़ हड़पने के आरोपी बिल्डर सहित चार की जमानत खारिज, पैसे मांगने पर दी थी धमकी
गाजियाबाद में बिल्डर विजय जिंदल समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने राकेश गर्ग और अन्य को जीडीए से प्रा ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोपित में बिल्डर विजय जिंदल सहित चार लोगों की जमानत अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। आरोप है कि पैसे मांगने पर आरोपितों ने धमकी दी थी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि आरोपित ने संगठित रूप से आर्थिक अपराध किया है।
वेव सिटी निवासी विजय राणा व्यापारी राकेश गर्ग के वित्तीय लेन-देन संबंधी कार्य देखते हैं। राकेश गर्ग और अतुल गर्ग ने वर्ष 2002 में एक पार्टनरशिप फर्म फ्रैंड्स लैंड डवलपर्स बनाई थी। इस फर्म ने करहेड़ा में टाटा आयल मिल की 22.43 एकड़ जमीन खरीदी थी।
जीडीए में प्लान पास कराने के दौरान 2006 में बाह्य विकास शुल्क के रूप में करीब 16.80 करोड़ रुपये जमा करने पड़े। बाद में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्लान जारी हो जाने के बाद यह राशि फर्म के पार्टनर्स को वापस दी जाए। वर्ष 2006 में राकेश गर्ग और अतुल गर्ग फर्म से रिटायर हो गए और फर्म का संचालन विजय जिंदल व अन्य पार्टनरों के पास आ गया।
आरोप है जीडीए ने वर्ष 2018 में करीब 14.90 करोड़ रुपये फर्म को वापस कर दिए लेकिन राकेश गर्ग और अतुल गर्ग को रुपये वापस नहीं दिए। धनराशि आरोपितों ने राकेश गर्ग और अतुल गर्ग को लौटाने की बजाय आपस में बांट ली। रुपये वापस मांगने पर झूठे केस में जेल भिजवाने की धमकी दी।
वेव सिटी पुलिस ने विजय जिंदल, पवन कुमार, अंकुर जिंदल, सुनील कुमार जिंदल, सतपाल, महेश एवं दो अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया किया था। विजय जिंदल, पवन कुमार, अंकुर जिंदल और सुनील कुमार जिंदल ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने चारों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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