गाजियाबाद: पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा सहित तीन आरोपी बरी, साल 2017 में हुई थी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई
गाजियाबाद में पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा और दो अन्य आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के मामले में बरी कर दिया गया है। यह मामला साल 2017 का है, जिसमें अमरपाल श ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा, नरेंद्र गुर्जर उर्फ नरेंद्र फौजी और राजकुमार उर्फ राजू पहलवान को मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। न्यायाधीश निशांत मान ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप को साबित करने में विफल रहा।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता नवीन त्यागी ने बताया कि खोड़ा के गज्जी भाटी की वर्ष 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा, शूटर राजकुमार उर्फ राजू पहलवान और नरेंद्र फौजी उर्फ नरेंद्र गुर्जर को इस मामले में पुलिस ने नामजद किया था। उस दौरान पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।
वहीं पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ 30 सितंबर 2017 को गैंगस्टर के एक्ट के तहत कार्रवाई भी की थी। पुलिस ने आरोपितों का नाम गैंग्स्ट चार्ट में दर्ज किया था। पुलिस ने तीनों पर इलाके में भय फैलाने, आर्थिक लाभ कमाने और लोगों को धमकाने के आरोप लगाए थे। गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट में सुनवाई हुई।
कोर्ट में आरोपितों के अधिवक्ता नवीन त्यागी, ठाकुर दीपक सिंह, करिश्मा सक्सैना और कुलदीप सिंह मौजूद रहे। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने पुलिस पर झूठा फंसाने का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं ने दलील देते हुए कहा कि पुलिस ने गैंग चार्ट भी गलत रूप से पेश किया है। न्यायाधीश निशांत मान ने साक्ष्य और गवाह के अभाव में अमरपाल शर्मा सहित तीनों आरोपितों को बरी कर दिया।
कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्हें राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाया गया था। कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि न्याय मिलने में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। वह कोर्ट के हर फैसला स्वीकार करेंगे।

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