गाजियाबाद के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 वर्ष की सजा
गाजियाबाद के विशेष पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में साहुल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त पर 60 हजार रुपये का जुर्म ...और पढ़ें

दुष्कर्म के मामले में साहुल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विशेष पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज गौतम ने सोमवार को लिंक रोड थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में साहुल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि 15 वर्षीय किशोरी घरेलू सहायिका का काम करती थी। वह एक घर में काम करने के बाद अपने घर लौट रही थी। वह सितंबर 2018 को रेलवे लाइन के पास से होकर गुजर रही थीं। तभी साहुल उसे नशीला पदार्थ सुंघा दिया। पीड़िता के बेहोश होने पर आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
जब पीड़िता को होश आया तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। इसके बाद साहुल ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर अनेक बार दुष्कर्म किया। पीड़िता के पेट में दर्द हुआ तो स्वज ने 29 जनवरी 2019 को उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में पीड़िता के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। स्वजन ने 31 जनवरी 2019 को लिंक रोड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने साहुल को गिरफ्तार करके जेल भेज दया था। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
पुलिस कोर्ट में साक्ष्य पेश किए। सोमवार को न्यायाधीश नीरज गौतम ने सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर साहुल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 20 वर्ष के से सश्रम कारावास और 60 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से 40 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया हैं।

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