यूपीसीडा के प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई तो निरस्त हो जाएंगे भूखंड, मिल रहा है आखिरी मौका
फिरोजाबाद में यूपीसीडा की आवासीय कॉलोनी में भूखंड खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर है। 7 नवंबर के बाद रजिस्ट्री न कराने वाले 70-80 भूखंड निरस्त कर दिए जाएंगे। यूपीसीडा ने यह फैसला लिया है क्योंकि कई आवंटियों ने वर्षों बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई है और न ही मकान बनाए हैं। इसलिए, आवंटियों को जल्द रजिस्ट्री कराने की सलाह दी गई है।

भूखंडों का ट्रांसफार नहीं होगा, बिक्री पर भी लग जाएगी रोक।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जलेसर रोड पर यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉरपोरेशन (यूपीसीडा) की आवासीय कालोनी में भूखंड खरीदने वाले आवंटी जल्द रजिस्ट्री करा लें। सात नवंबर के बाद ऐसे सभी आवासीय भूखंडों को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इससे आवंटियों की मुश्किल बढ़ सकती हैं।
जलेसर रोड पर यूपीसीडा ने विकसित की है औद्योगिक कॉलोनी
यूपीसीडा की हाउसिंग कॉलोनी में 500 आवासीय भूखंड हैं। यहां वर्षों बाद भी अधिकांश भूखंडों पर मकान नहीं बन पाए, जिससे आवासीय कॉलोनी विकसित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका है। इसमें 410 भूखंड आवंटित होने के साथ अब तक 30-40 आवंटियों ने ही आवास बनाने में रुचि दिखाई है। इसमें अधिकांश आंवटियों ने भूखंडों की रजिस्ट्री कराने के साथ नक्शा तक पास नहीं कराया।
भूखंडों का ट्रांसफार नहीं होगा, बिक्री पर भी लग जाएगी रोक
सितंबर में निदेशक मंडल की यूपीसीडा हाउसिंग कॉलोनी को लेकर अहम बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि सात नंबर के बाद आवासीय कालोनी में भूखंडों का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा और न कोई आवंटी अपने भूखंड की बिक्री कर पाएगा। सात नंबर के बाद सिर्फ बने हुए मकानों की बिक्री अथवा ट्रांसफर हो सकेगा।
यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने इस मामले में शासनादेश भी जारी किया है। यूपीसीडा के रीजनल मैनेजर सीके मौर्या का कहना है कि जिन लाेगों ने 20 वर्ष भूखंड लिए थे, उनकी अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई है, ऐसे 70-80 भूखंड सात नवंबर के बाद निरस्त कर दिए हैं। इस परेशानी से बचने के लिए सभी आवंटी जल्द भूखंडों की रजिस्ट्री करा लें।
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