लव मैरिज के बाद खौफनाक हत्याकांड, पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास; 20 हजार का जुर्माना भी लगाया
फिरोजाबाद में प्रेम विवाह के बाद पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया ह ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। प्रेम विवाह के बाद पत्नी की हत्या में दोषी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास से दंडित किया है साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
नारखी थाने में 20 मार्च 2021 को आगरा, छत्ता के मोहल्ला गधापाड़ा जीवनी मंडी निवासी अनीता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी ज्योति से रंजीत निवासी बंछगाव थाना नारखी के साथ सात जनवरी 2020 को प्रेम विवाह किया था।
नारखी में किराए पर रहते थे, नारखी थाना क्षेत्र में 19 मार्च 2021 को हुई थी घटना
दोनों नारखी क्षेत्र में किराए पर रहते थे। विवाह के बाद से पति और ससुराल वालों द्वारा ज्योति को अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया जाता था। 19 मार्च 2021 को ज्योति की ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी। जांच के बाद विवेचक ने मामले में दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में पति रंजीत एवं सास शीला देवी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या दो) के न्यायाधीश विमल वर्मा की कोर्ट में हुई।
न्यायालय ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
अभियोजन की तरफ से एडीजीसी क्राइम अजय कुमार यादव ने पक्ष रखा। न्यायालय ने शीला देवी को दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या एवं हत्या के वैकल्पिक आरोप से दोषमुक्त करार दिया। जबकि पति रंजीत को दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या की धारा से दोष मुक्त करार दिया। लेकिन हत्या की वैकल्पिक आरोप में दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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