फिरोजाबाद में चार साल की बच्ची के दुष्कर्मी को 60 दिन में उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना भी लगा
फिरोजाबाद में एक अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 60 दिनों के भीतर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना रामगढ़ इलाके में हुई थी, जहां रिश्तेदार सुहैल बच्ची को बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची की मां ने उसे खून से लथपथ पाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। न्यायालय ने चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी को 60 कार्य दिवस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
घटना रामगढ़ क्षेत्र में छह जुलाई की है। बालिका को उसकी मां का रिश्तेदार सुहैल घर से अपने घर ले गया था। वह पड़ोस में ही रहता है। अपने घर ले जाकर उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बालिका काफी देर तक घर में दिखाई नहीं दी तो उसकी मां तलाश करते हुए रिश्तेदार के घर पहुंच गई। उसने देखा कि बालिका बेहोशी की हालत में खून से लथपथ पड़ी थी।
युवक उसके पास बैठकर उसके सिर के बाल काट रहा था। मां ने रिश्तेदार को फटकार लगाई तो वह बालिका और उसकी मां को लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुंचा, लेकिन बालिका को किसी ने भी भर्ती नहीं किया।
इसके बाद पीड़िता को ट्रामा सेंटर लाया गया। तब मामला पुलिस तक पहुंचा। इसके बाद सुहैल फरार हो गया। जिसे दूसरे दिन पुलिस ने मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर पीड़ित की हालत में सुधार न होने पर आगरा रेफर कर दिया।
जांच के बाद 31 दिन बाद आठ अगस्त को विवेचक ने न्यायालय में सुहैल के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम के न्यायाधीश मुमताज अली की कोर्ट में चला। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी क्राइम अवधेश भारद्वाज ने पक्ष रखा।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।