पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद: फिरोजाबाद में 13 साल बाद आया फैसला, गवाह मुकरे पर मृत्यु पूर्व बयान बना सजा का आधार
फिरोजाबाद में 13 साल पहले पत्नी को केरोसिन डालकर जलाने वाले पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 20 हजार ...और पढ़ें

HighLights
पति को पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास।
13 साल पहले केरोसिन डालकर जलाया था।
मृत्यु पूर्व बयान पर हुई सजा, गवाह मुकरे।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। तेरह वर्ष पहले पत्नी को केरोसिन डालकर जलाने वाले वाले पति को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मुकदमे के गवाह न्यायालय में घटना से मुकर गए। पत्नी की ओर से मृत्यु पूर्व दिए गए बयान न्यायालय में सजा का आधार बने।
थाना उत्तर के नगला करन सिंह निवासी प्रमिला देवी ने वर्ष 2009 में बेटी रजनी की शादी धर्मेंद्र उर्फ पिंकी निवासी कोटला नारखी के साथ की थी। 31 मई 2013 को रजनी को केरोसिन डालकर पति ने जला दिया। ट्रामा सेंटर से चिकित्सकों ने उन्हें आगरा एसएन मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर किया। वहां से मायके वाले दिल्ली ले गए थे। वहां नौ जून 2013 को रजनी की मृत्यु हो गई।
न्यायालय में मुकर गए थे गवाह, मृत्यु पूर्व बयान पर हुई सजा
आरोप था कि पति सहित अन्य ससुरालीजन शव को छीनकर गांव ले आए और अंतिम संस्कार कर दिया था। मां प्रमिला देवी की तहरीर पर नारखी थाना पुलिस ने पति, ससुर नाहर सिंह, सास रामवती, जेठ उदयवीर सिंह, रामवीर सिंह, देवर घनश्याम, राजेंद्र, उमेश चंद्र और चचिया ससुर का पुत्र सतीश के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
13 वर्ष पूर्व हुई थी घटना, 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट दो में मुकदमे की सुनवाई हुई। न्यायालय में गवाह बयान से मुकर गए। न्यायाधीश विमल वर्मा ने रजनी की ओर से मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के आधार पर पति को हत्या का दोषी पाते हुए सोमवार को सजा सुनाई। 20 हजार रुपये का अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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एडीजीसी अजय कुमार यादव ने बताया कि मुकदमे के विचारण के दौरान ससुर और सात की मृत्यु हो गई। आरोपित रामवीर की पत्रावली पृथक कर दी गई। बाकी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए।