By Jagran NewsEdited By: Abhishek Pandey  Updated: Mon, 09 Jun 2025 06:54 PM (IST)
फिरोजाबाद में 24 साल पुराने दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को 7 साल की कैद और जुर्माना लगाया। पीड़िता के पिता ने 2001 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रमोद राजू विजय और बीनू पर अपहरण का आरोप था। राजू की मौत हो गई। कोर्ट ने अंचल सिंह और सत्यशील जैन को दोषी पाया। पहले वीनू प्रमोद और विजय को भी सजा हो चुकी है।
           जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को सात वर्ष के कारावास और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला 24 वर्ष पूर्व पचोखरा थाना क्षेत्र का है। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।           पीड़िता के पिता की तहरीर पर आठ मई 2001 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।           
  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
 आरोप था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी तीन मई को शौच के लिए गई थी। तभी उसे प्रमोद, राजू, विजय व बीनू अपने साथ ले गए थे। इसकी साजिश अंचल सिंह ने रची थी। जांच के बाद किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म की धारा में प्रमोद, विजय, वीनू के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।
                    राजू की मृत्यु हो जाने से उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अंचल सिंह व सत्यशील जैन को तलब किया गया।             मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-पांच की न्यायाधीश नित्या पांडेय की कोर्ट में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी भूपेंद्र राठौर ने पक्ष रखा। कोर्ट ने सत्यशील जैन और अंचल सिंह को दोषी पाया।                
                          एडीजीसी ने बताया कि 20 जुलाई 2017 को वीनू व प्रमोद को दुष्कर्म व बहलाफुसलाकर ले जाने के मामले में 10-10 वर्ष कारावास, 10-10 हजार रुपये अर्थदंड और विजय को पांच वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया था।                                   
  
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।