मौसेरे भाई का ही कर दिया कत्ल, अब जिंदगी भर रहेगा जेल में; पांच साल बाद कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
फिरोजाबाद में मौसेरे भाई की हत्या के मामले में कोर्ट ने पांच साल बाद फैसला सुनाया है। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह मामला फिरोजाबाद जि ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।
जासं, फिरोजाबाद। मौसेरे भाई की हत्या करने के मामले में दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उसे आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है।
मटसेना थाने में मटसेना निवासी रामसहाय ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसके बेटे अजय कुमार की मौसेरे भाई भूरा उर्फ भूरी सिंह निवासी जमालपुर मटसेना से रंजिश चल रही थी।
चार फरवरी 2020 की रात आठ बजे भूरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर मरघटी तालाब के पास चाकुओं से गोद कर और गोली मारकर हत्या कर दी थी। चार दिन बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
जांच के बाद विवेचक ने भूरा उर्फ भूरी सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-दो सर्वेश कुमार पांडेय की कोर्ट में हुई।
अभियोजन की तरफ से एडीजीसी क्राइम अवधेश कुमार शर्मा ने पक्ष रखा। न्यायालय ने साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर भूरा को दोषी पाया। उसे हत्या के मामले में आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड अदा न करने पर 13 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
भूरा को शादी के लिए दिए थे 20 हजार रुपये
एडीजीसी ने बताया कि मृतक अजय और आरोपित भूरा उर्फ भूरी सिंह सगे मौसेरे भाई थे। भूरा की शादी अजय ने कराई थी। शादी के लिए भूरा को 20 हजार रुपये दिए थे। इसी बात को लेकर दोनों में रंजिश थी। घटना से 15 दिन पहले भूरा ने मुहल्ले की एक लड़की से अभद्रता की थी। इसलिए उसे घर में रहने से मना कर दिया था। इसके बाद से वह अलग रहने लगा था।

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