फिरोजाबाद में कारोबारी पर 77 लाख बकाया, कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
फिरोजाबाद में हाथरस के एक व्यापारी द्वारा सामान आपूर्ति के बकाया 77.76 लाख रुपये मांगने पर धोखाधड़ी और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। कारोबारी रोहित अग्रवाल ने बताया कि ललित कुमार ने बकाया मांगने पर चौथ वसूली में फंसाने की धमकी दी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। सामान आपूर्ति के बकाया 77.76 लाख रुपये मांगने पर हाथरस के कारोबारी पर धोखाधड़ी और धमकाने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कोर्ट के आदेश पर थाना दक्षिण पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
थाना दक्षिण की नई बस्ती निवासी रोहित अग्रवाल मैसर्स जय कैला देवी पिग्मेन्टस व कैमीकल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। उनके यहां बैटरी के रा मैटेरियल का उत्पादन का कार्य किया जाता है।
उन्होंने तहरीर दी है कि उनका मैसर्स एक्सिस इलेक्ट्रानिक के प्रोपराइटर ललित कुमार निवासी लाढपुर जलेसर रोड, हाथरस से कई वर्षों से अच्छे व्यापारिक संबंध रहे। उनकी फर्म पर सामान आपूर्ति का 77.76 लाख रुपये बकाया था।
ललित कुमार को फोन कर भुगतान की मांग की तो वह सामान में कमी निकालने लगा। ललित ने धमकाया कि रुपये की मांग की तो चौथ वसूली का हाथरस में केस दर्ज कराया जाएगा। इस पर पीड़ित ने थाना दक्षिण और पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। साथ आनलाइन शिकायत भी।
कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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