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    दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास, मांगता था 50 हजार रुपये और बाइक

    Updated: Thu, 04 Sep 2025 07:02 PM (IST)

    फतेहपुर में अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति विजय करन को आजीवन कारावास और 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मलवां थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गांव में 26 जुलाई 2018 को दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता सुमन सोनकर को जलाकर मार डाला गया था।

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    दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास। जागरण

    जागरण वंवाददाता, फतेहपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर तीन के पीठासीन अधिकारी अजय सिंह प्रथम ने दहेज हत्या के एक मामले की अंतिम सुनवाई की। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पति विजय करन को आजीवन कारावास व 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी।

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    यह घटना मलवां थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गांव की 26 जुलाई 2018 की है। कानपुर नगर के कर्नल गंज निवासी वादी अजीत सोनकर ने अपनी बहन सुमन सोनकर का विवाह मलवां थाने के कुंवरपुर गांव निवासी विजय करन के साथ की थी।

    करने लगे पचास हजार रुपये और मोटरसाइकिल की मांग

    शादी के बाद ससुरालीजन पचास हजार रुपये व मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। मांग न पूरी होने पर दहेजलोभियों ने विवाहिता को जलाकर मार डाला था। संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने अभियुक्त दिवंगत के ससुर कल्लू सोनकर व सास शिवकली को दोषमुक्त कर दिया।

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