जहर पिलाकर मौत के घाट उतारने वाले चार दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद
फतेहपुर में एक अदालत ने शराब में जहर मिलाकर हत्या करने के मामले में चार दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। यह मामला 2017 का है जब एक व्यक्ति की पत्नी से छेड़खानी के बाद उपजे विवाद में दोषियों ने बदला लेने के लिए उसे जहर देकर मार डाला था। अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शराब में जहर मिलाकर पिलाने वाले चार दोषियों को अदालत ने दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। अदालत ने चारों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दिवंगत की पत्नी के साथ छेड़खानी और मारपीट के मामले में दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद दोषी रंजिश मानते थे।
यह घटना बिंदकी कोतवाली के कोरइयां गांव की 14 मार्च 2017 की रात्रि आठ बजे की है। वादी के पुत्र के मुताबिक उसकी पत्नी के साथ दोषी धौकल उर्फ सुरेंद्र ने छेड़खानी की थी और प्रतिरोध करने पर मारपीट की थी। इस मामले में दोषी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था और दिवंगत वादी का पिता संभू इस मामले में मुख्य गवाह था।
इसी बात से दोषी रंजिश मानते थे और आए दिन गालीगलौज व जान से मारने की धमकी देते थे। दोषियों ने दिवंगत को शराब में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन के पीठासीन अधिकारी अविजित भूषण की अदालत ने की।
गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पिंटू, गंगासागर, धौकल उर्फ सुरेंद्र व राम मनोहर उर्फ खिलाड़ी को दस-दस वर्ष की कैद की सजा सुना दी। अदालत ने दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने तर्क रखे। मामले में कुल छह गवाह परीक्षित कराए गए।
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