UP News: दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या के मुख्य आरोपी को मृत्युदंड की सजा, सहयोगी को आजीवन कारावास
फतेहपुर के जहानाबाद में कोचिंग संस्थान से छात्रा के अपहरण दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को मृत्युदंड और उसके सहयोगी अवनीश उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। घटना में शामिल तीसरी आरोपी माया देवी को सबूत मिटाने के आरोप में सात साल की कैद हुई।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। जहानाबाद कस्बे के एक कोचिंग संस्थान से छात्रा को अगवाकर दुष्कर्म के बाद हत्या के चर्चित मामले में कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई।
एडीजे एफटीसी प्रथम अशोक कुमार ने दोष सिद्ध होने पर मुख्य आरोपित अजय उर्फ शीलू निवासी बौहारा, थाना साढ़ कानपुर नगर को मृत्युदंड और इसी गांव के सहयोगी और मुख्य हत्यारोपित के दोस्त अवनीश उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
वहीं, घटना की तीसरी आरोपित बनाई गई एक अन्य दोस्त की मां माया देवी निवासी द्वारिकापुर जट्ट थाना जहानाबाद को सात साल की सजा सुनाई। मुख्य आरोपित पर दुष्कर्म और हत्या, दूसरे युवक पर दुष्कर्म करने और तीसरी महिला पर साक्ष्य मिटाने की धाराओं में अलग अलग सजा हुई है।
घटना 30 मई 2022 की है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही 19 वर्षीय किशोरी को आरोपित कोचिंग संस्थान से लिवा ले गया और कस्बे से बाहर सुनसान जगह बाग में ले जाकर दोनों ने दुष्कर्म करने के बाद छात्रा की हत्या कर दी थी।
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