फतेहपुर में ससुराल में बहू की हत्या, दोषी पति-सास और ससुर को आजीवन कारावास
फतेहपुर में दहेज हत्या के मामले में अदालत ने सास, ससुर और पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मृतका अर्चना का विवाह 2015 में हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। 2018 में आरोपियों ने अर्चना को जलाकर मार डाला था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। अपर सत्र न्यायालय की कोर्ट नंबर-2 के पीठासीन अधिकारी अजय सिंह प्रथम ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई कर सास, सेवानिवृत्त दारोगा ससुर व पति को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने तर्क रखे।
हुसेनगंज थाना के कमलापुर मजरे औढेरा निवासी अरुण कुमार पुत्र बंशीधर ने अपनी बहन अर्चना की शादी वर्ष 2015 में मलवां थाना क्षेत्र के हरवंशपुर गांव के विवेक सिंह पुत्र रामसिंह के साथ किया था। सादी के बाद से ही पति के साथ ससुर रामसिंह, सास रामप्यारी दहेज में एक लाख रुपये की मांग करते थे।
मांग पुरी न होने से सास, ससुर व पति ने मिलकर 17 मई 2018 को अर्चना पर मिट्टी का तेल डाल कर आग से जला दिया था। इलाज के दौरान अस्पताल में अर्चना की मौत हो गई। दिवंगत के भाई अरुण कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। अतिरिक्त दहेज की मांग के बारे में बयान दर्ज किए गए थे। पति जेल में है जबकि सास, ससुर जमानत में बाहर थे। सुनवाई के दौरान 11 गवाह पेश किए गए।
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