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    139 मृतकों को मिलेगी राशि, 69.50 लाख हुए स्वीकृत

    By JagranEdited By:
    Updated: Wed, 24 Nov 2021 11:18 PM (IST)

    ---------कोरोना मृत्यु पर मल्हम---------- -शासन ने डीएम को भेजा पत्र प्रति मृतक 50 हजार अनुग

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    139 मृतकों को मिलेगी राशि, 69.50 लाख हुए स्वीकृत

    ---------कोरोना मृत्यु पर मल्हम----------

    -शासन ने डीएम को भेजा पत्र, प्रति मृतक 50 हजार अनुग्रह राशि

    -पांच दिसंबर तक विधि उत्तराधिकारी के खाते में भेजी जाएगी धनराशि

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर: कोरोना के चलते असमय काल के गाल में समा चुके लोगों के वारिशों को अब सरकार अनुग्रह राशि देगी। प्रत्येक मृतक के उत्तराधिकारी को 50-50 हजार की सहायता राशि दी जाएगी। इस लाभ का वही व्यक्ति हकदार होगा जिसके स्वजन की मौत कोरोना से हुई हो और उसका रिकार्ड को-विन पोर्टल में दर्ज हो।

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    सरकारी आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में 22898 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है, जिसमें जिले की संख्या 139 शामिल है। जिले के मृतकों के लिए धनराशि स्वीकृत करते हुए शासन भेज दी है। यह धनराशि जिला अधिकारी द्वारा पांच दिसंबर तक मृतकों के विधिक तौर पर घोषित उत्तराधिकारियों के खाते में भेजी जाएगी। इस आशय का शासनादेश अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार जिला अधिकारी को भेजा है। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत हुई इस धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाएगा। यूं तो पांच दिसंबर तक राशि का लाभ देते हुए शासन को सूचना दी जानी है, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में धनराशि देने में विलंब है तो हर हाल में 31 मार्च 2022 तक धनराशि दी जाएगी।

    इनसेट----

    दावों का सीएमओ से वेरीफिकेशन

    -कोराना से मृत हुए लोगों के स्वजन से उक्त लाभ के लिए आवेदन लिए जाएंगे और इन आवेदनों का सत्यापन सीएमओ द्वारा कोविन पोर्टल से किया जाएगा। सत्यापन में सही पाये जाने वालों को ही यह लाभ दिया जाएगा। अगर कोविन एप में मृतक की पुष्टि नहीं होती है तो उसे लाभ देय नहीं है।

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