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    2011 की आबादी पर होगा पंचायतों का परिसीमन

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    Updated: Fri, 18 Jul 2014 09:51 PM (IST)

    फतेहपुर, जागरण संवाददाता : वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव नए परिसीमन के आधार पर होंगे। प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारियों को नए मानक पर बीस सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

    डेलीमिटेशन कमीशन आफ इंडिया द्वारा लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के लिए परिसीमन कराने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख सचिव चंचल कुमार ने ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) के नए परिसीमन कराए जाने का निर्देश दिया है। यह परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन और प्रकाशन होगा। नई आबादी को उसी पंचायत में शामिल किया जाएगा। एक ही परिवार के सभी सदस्यों को एक क्षेत्र के एक ही वार्ड में रखा जाएगा। नए आदेश के मुताबिक क्षेत्र पंचायत का गठन 2,000 तथा जिला पंचायत का 50,000 की जनसंख्या से ज्यादा होने पर गठन होगा। साथ ही जिला प्रशासन को प्रत्येक वार्ड का नक्शा तैयार किया जाएगा। 20 सितंबर तक सारी प्रक्रिया को पंचायती राज निदेशालय को भेजे जाने के निर्देश दिए हैं।

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    इन बिंदुओं पर होगा परिसीमन

    - ग्राम पंचायत वार जनसंख्या अवधारणा दिनांक 17 जुलाई 2014 से 31 जुलाई 2014 तक।

    - ग्राम, क्षेत्र, जिला पंचायत क्षेत्रों की वार्ड सूची का प्रकाशन 1 से 15 अगस्त।

    - प्रस्तावित सूची की आपत्तियां 16 से 22 अगस्त

    -आपत्तियां निस्तारण 23 से 30 अगस्त तक

    - अंतिम सूची प्रकाशन 1 से 15 सितंबर

    बीडीसी और डीडीसी के बढ़ सकते वार्ड

    पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) व जिला पंचायत (डीडीसी) की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती है। कारण कि पुरानी व्यवस्था में गठित जिले के वार्ड जनसंख्या के आधार पर खासे बड़े है। नए आदेश के तहत इनमें कटौती होगी तो नए वार्ड के गठन में बढ़ोत्तरी दर्ज हो सकती है।