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    UP News: एक मई से 30 जून तक चलेगी मॉर्निंग कोर्ट, सात बजे खुलेंगे न्यायालय

    उच्च न्यायालय के निर्देश पर दो माह तक मार्निंग कोर्ट चलेगी। इस संबंध में जनपद न्यायाधीश ने सुबह सात से दोपहर एक बजे तक न्यायालय खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। जनपद न्यायाधीश विनय कुमार ने जारी किए आदेश में कहा कि जिला बार एसोसिएशन व अधिवक्ता संघ की ओर से मार्निंग कोर्ट चलाने को लेकर प्रस्ताव दिए गए थे।

    By adarsh mishra Edited By: Abhishek Pandey Updated: Tue, 30 Apr 2024 10:44 AM (IST)
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    उच्च न्यायालय के निर्देश पर दो माह तक मार्निंग कोर्ट चलेगी।

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। उच्च न्यायालय के निर्देश पर दो माह तक मार्निंग कोर्ट चलेगी। इस संबंध में जनपद न्यायाधीश ने सुबह सात से दोपहर एक बजे तक न्यायालय खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं।

    जनपद न्यायाधीश विनय कुमार ने जारी किए आदेश में कहा कि जिला बार एसोसिएशन व अधिवक्ता संघ की ओर से मार्निंग कोर्ट चलाने को लेकर प्रस्ताव दिए गए थे। इस संबंध में उच्च न्यायालय से मार्गदर्शन मांगा गया था।

    निर्देश प्राप्त होने के बाद एक मई से 30 जून तक न्यायालय खोलने का समय सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक किया गया है। 10:30 बजे से 11:00 बजे तक भोजन अवकाश रहेगा। रेलवे न्यायालय, कायमगंज सिविल जूनियर न्यायालय व ग्राम न्यायालय अमृतपुर भी इसमें शामिल किए गए हैं।

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