31 साल पहले राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले आरोपी को कोर्ट उठने तक सजा, जुर्माना भी लगा
फर्रुखाबाद में 31 साल पहले मोर का शिकार करने के आरोप में फिरोज कंजड़ नामक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत ने उसे दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और 500 रुपये का जुर्माना लगाया। फिरोज ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और जुर्माना भरने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। यह मामला 1994 में दर्ज किया गया था, जब फिरोज पर राष्ट्रीय पक्षी का शिकार करने का आरोप लगा था।
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जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने के आरोप में अभियुक्त के खिलाफ 31 वर्ष पूर्व मुकदमा दर्ज कराया गया था । इस मामले में सीजेएम ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
शहर कोतवाली में तैनात रहे दारोगा जेपी सिंह ने 14 अगस्त 1994 को मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि नेकपुर चौरासी निवासी फिरोज कंजड़ ने गंगा कटरी में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर लिया है। इससे आसपास के लोगों मे रोष व्याप्त है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आरोपित फिरोज कंजड़ ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
इस पर सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने फिरोज को एक दिन न्यायालय उठने की सजा व 500 जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर तीन दिन की अतिरिक्त कैद का भी आदेश दिया। फिरोज ने मौके पर जुर्माना जमा कर दिया। शाम को उसे रिहा कर घर जाने दिया गया।

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