यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक और अपडेट, प्रधान पद के उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे बस इतने पैसे
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और खर्च सीमा तय कर दी है। आरक्षित वर्ग को शुल्क में 50% छूट मिलेगी। ग्राम पंचायत सदस्य से जिला पंचायत अध्यक्ष तक के पदों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित हैं। ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार अधिकतम 1.25 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 के लिए उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि व अधिकतम खर्च की सीमा तय कर दी है। आरक्षित वर्ग के लिए जमानत राशि व नामांकन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट दी गई है। आयोग की ओर से कहा गया है कि नए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। पंचायत चुनाव वर्ष 2026 में अप्रैल - मई में होने की संभावना जताई जा रही है।
आयोग की ओर से ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक सभी पदों के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि व अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण अलग - अलग श्रेणियों के अनुसार किया गया है। सामान्य वर्ग की अपेक्षा आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन व जमानत राशि की दर 50 प्रतिशत रखी गई है।
सामान्य वर्ग के लिए ग्राम पंचायत सदस्य का नामांकन शुल्क 200 रुपये, जमानत राशि 800 रुपये, जबकि ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नामांकन शुल्क 600 रुपये व जमानत राशि 3,000 रुपये होगी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन शुल्क एक हजार रुपये व जमानत राशि आठ हजार रुपये की गई है। ब्लाक प्रमुख पद के लिए नामांकन शुल्क दो हजार रुपये व जमानत राशि 10 हजार रुपये है।
वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुल्क तीन हजार व जमानत राशि 25 हजार रुपये तय की गई है। चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 10 हजार रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए एक लाख, ग्राम प्रधान के लिए 1.25 लाख, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 2.5 लाख, ब्लाक प्रमुख पद के लिए 3.5 लाख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम खर्च की सीमा सात लाख रुपये तय की गई है।

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