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    Farrukhabad News: 24 वर्ष पहले सिपाही पर हमले में पूर्व विधायक दोषी करार, डेढ़ साल की कैद

    फर्रुखाबाद में पिकेट ड्यूटी पर तैनात सिपाही को कार्य से रोकने और हमला करने के आरोप में पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के खिलाफ 24 साल पहले मुकदमा दर्ज किया गया था। एमपीएमएलए न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उर्मिला राजपूत को दोषी ठहराते हुए डेढ़ साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जमानत बांड दाखिल करने पर उन्हें रिहा कर दिया गया।

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh Updated: Wed, 13 Aug 2025 07:09 PM (IST)
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    24 वर्ष पहले सिपाही पर हमले में पूर्व विधायक दोषी करार, डेढ़ साल की कैद

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। पिकेट ड्यूटी पर तैनात सिपाही को कार्य से रोकने व हमलावर होने के आरोप में 24 वर्ष पहले पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

    बुधवार को इस मामले में एमपीएमएलए न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल का कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

    उर्मिला राजपूत की ओर से न्यायालय में 20-20 हजार रुपये के दो जमानत बंधक पत्र दाखिल करने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। उर्मिला राजपूत कमालगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा की विधायक रही हैं। वर्तमान समय में वह सपा में शामिल हैं।

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