UP: रंगदारी नहीं देने पर गड़ासे से पिता-पुत्र को काट डाला, 6 सगे भाई समेत 10 आरोपी दोषी करार
फर्रुखाबाद के सरह गांव में तीन साल पहले रंगदारी न देने पर पिता-पुत्र की हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। ग्राम प्रधान रामबीर और उनके छह भाइयों समेत दस आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने हत्या और दहशत फैलाने का दोषी पाया है। 23 जुलाई 2023 को ब्रजनंदन और चंदन की गड़ासे कुल्हाड़ी और गोली से हत्या कर दी गई थी।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। तहसील अमृतपुर के सरह गांव में तीन वर्ष पूर्व रंगदारी से इनकार करने पर पिता-पुत्र की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।
इस मामले में ग्राम प्रधान रामबीर, छह सगे भाइयों सहित दस अभियुक्तों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने हत्या और दहशत फैलाने का दोषी करार दिया है।
बता दें कि 23 जुलाई 2023 को मुकदमे में बताया गया था कि रंगदारी न देने पर गड़ासे, कुल्हाड़ी और गोली से ब्रजनंदन व चंदन की हत्या कर दी गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और अब न्यायालय ने सभी को दोषी पाया है। सजा पर बहस के लिए 9 जून की तिथि निर्धारित की गई है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।