प्रधानमंत्री को देशद्रोही कहने पर ममता बनर्जी कोर्ट में तलब
फैजाबाद के विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तनवीर अहमद ने पुनरीक्षण याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोर्ट में तलब किया है।
By Nawal MishraEdited By: Published: Fri, 17 Mar 2017 09:10 PM (IST)Updated: Fri, 17 Mar 2017 09:14 PM (IST)
फैजाबाद (जेएनएन)। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तनवीर अहमद ने पुनरीक्षण याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोर्ट में तलब किया है। मामले की सुनवाई तिथि 25 मार्च निर्धारित की गयी है। याची अलीबाबा की ओर से अधिवक्ता सुशील तिवारी ने यह याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध दायर की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ममता बनर्जी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने संबंधी प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया था।
याची का आरोप है कि ममता बनर्जी ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री की निंदा की थी और उन्हें देशद्रोही बताया था। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल से दो अधिवक्ताओं ने ममता बनर्जी की ओर से कोर्ट में वकालतनामा पेश किया था। याची के अधिवक्ता ने वकालतनामा में ममता बनर्जी के हस्ताक्षर को फर्जी बताकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब करने की याचना की थी।
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