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    UPPCL Bill Payment: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, पेंडिंग पड़े बिल पर सरकार दे रही भारी छूट

    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:30 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए लंबित बिजली बिलों पर भारी छूट देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना और UPPCL के राजस्व को बढ़ाना है। उपभोक्ता UPPCL की वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय में पंजीकरण कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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    जागरण संवाददाता, इटावा। नेवर पेड (कभी बिजली बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ता) और लांग अनपेड (लंबे समय से बिल नहीं देने वाले उपभोक्ताओं) को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू की जाएगी, जिसमें ऐसे उपभोक्ता यदि एक बार में पूरा बकाया जमा करते हैं तो उन्हें बकाए पर ब्याज (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत छूट के साथ ही मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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    योजना के तहत यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी। प्रथम चरण (एक से 31 दिसंबर 2025 तक है) में पंजीकरण कराने पर मूलधन में 25 प्रतिशत, द्वितीय चरण (एक से 31 जनवरी 2026 तक) में पंजीकरण पर 20 प्रतिशत तथा तृतीय चरण (एक से 28 फरवरी 2026 तक) में पंजीकरण पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

    यह योजना दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लागू होगी। बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर भी छूट देने का प्रविधान है। इससे उन उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी जो तकनीकी अथवा मीटर संबंधी त्रुटियों के कारण बिजली चोरी के विवादों में फंसे हैं।

    गरीब और मध्यमवर्गीय बिजली उपभोक्ताओं के लिए लाई गई इस योजना में बकाए का भुगतान मासिक किस्तों में करने की सुविधा भी दी गई है। योजना अवधि में ओवर बिलिंग व अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों का भी संशोधन किया जाएगा।

    उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट के साथ ही संबंधित खंड उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र के साथ ही विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण करा सकते हैं। चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को राजस्व निर्धारण में छूट प्राप्त करने को पंजीकरण कराना होगा। 2000 रुपये अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो उसका भुगतान करना होगा।

    जनपद में तीन खंडों के अंतर्गत कुल 12,103 नेवरपेड उपभाेक्ता हैं जिनके ऊपर 20 करोड़ 94 लाख 20 हजार व 52,121 लांग अनपेड उपभोक्ता जिनके ऊपर 67 करोड़ 89 लाख 35 हजार रुपये बकाया है। इन लोगों को योजना का लाभ मिलेगा।

    शासन के निर्देश पर योजना का क्रियान्वन पूरे जनपद में किया जाएगा इससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा, बकाया धनराशि वाले उपभोक्ताओं को छूट के साथ अपने बिल को जमा करना चाहिए और और योजना का लाभ लेना चाहिए।

    -आशीष कुमार लाल, अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल

    उपभोक्ताओं के लिए विकल्प

    एकमुश्त भुगतान

    • 750 रुपये मासिक किस्त में भुगतान
    • 500 रुपये मासिक किस्त में भुगतान


    नेवर पेड उपभोक्ता: ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने कभी बिजली का बिल जमा ही नहीं किया हो और कनेक्शन की तिथि 31 मार्च 2025 से पूर्व की हो।

    लांग अनपेड उपभोक्ता: ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने बिजली बिल का अंतिम भुगतान 31 मार्च 2025 से पूर्व किया हो।

    30 दिनों के अंदर भुगतान करने में ऐसे मिलेगा लाभ

    • पहले चरण में मूल बकाये में 25 प्रतिशत की छूट
    • दूसरे चरण में मूल बकाये में 20 प्रतिशत की छूट
    • तीसरे चरण में मूल बकाये में 15 प्रतिशत की छूट