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    श्रमिक की मौत पर मिलेंगे पांच लाख रुपए

    जागरण संवाददाता इटावा : निर्माण कार्य करते श्रमिक की मौत पर सरकार उसके परिजनों को पांच लाख रुपये दे

    By JagranEdited By: Updated: Thu, 15 Jun 2017 01:01 AM (IST)
    श्रमिक की मौत पर मिलेंगे पांच लाख रुपए

    जागरण संवाददाता इटावा : निर्माण कार्य करते श्रमिक की मौत पर सरकार उसके परिजनों को पांच लाख रुपये देगी। कार्यस्थल पर ही हुई दुर्घटना की स्थिति में दुर्भाग्यवश अंग-भंग होने की स्थिति में श्रमिक को तीन लाख रुपये तथा सामान्य मृत्यु अथवा कार्यस्थल से बाहर हुई दुर्घटना में मृत्यु पर श्रमिक के आश्रित को दो लाख रुपये दिए जाएंगे। उप्र. भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संचालित निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना के अंतर्गत निर्माण में जुटे श्रमिकों की सहायता के लिए विभिन्न योजना चलाई गई हैं।

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    श्रमिक का पंजीकरण आवश्यक : निर्माण में जुटे श्रमिक करीब के लोकवाणी केंद्र पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पंजीयन के लिए श्रमिक को फोटो, आधार कार्ड की प्रति, 90 दिन निर्माण कार्य का स्व घोषणा-पत्र तथा 100 रुपये शुल्क देना होगा। पंजीकृत श्रमिक 50 रुपये प्रति वर्ष अंशदान जमाकर नवीनीकरण कराते रहें।

    पंजीकृत श्रमिक को मिलेंगे ये लाभ : कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना के चलते कर्मकार की स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में तीन व आंशिक अपंगता की स्थिति में दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की व्यवस्था की गई है। कार्यस्थल के बाहर निर्माण श्रमिक की दुर्घटना के चलते आंशिक विकलांगता की स्थिति में निर्माण श्रमिक को एक लाख रुपये दिए जाने की व्यवस्था की गई। इन योजनाओं का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक को ही मिल सकता है।

    अपंजीकृत श्रमिकों के लिए नियम : ऐसे श्रमिक जो बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं, और निर्माण कार्यस्थल पर उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो श्रमिक के आश्रित को 50 हजार रुपये सहायता दी जाएगी। इसके लिए निर्माण कार्यस्थल पर दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु प्रमाणित करने के लिए एफआइआर व पोस्टमार्टम, पुलिस व प्रशासन तथा श्रमिक विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट की आवश्यकता होगी।

    अधिकारी बोले : श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिकों के लिए लागू की गई इस योजना का लाभ उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जो नियमानुसार अपना पंजीयन नवीनीकरण करा रहे हैं।

    - कुंअर ¨सह, जिला श्रम प्रर्वतन अधिकारी।