UP में लागू हुई बड़ी योजना, ये आसान काम करने वालों को सरकार देगी 25000
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में लोगों की सहायता करने वालों को 25000 रुपये दिए जाएंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राहवीर योजना को प्रदेश में बुधवार को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। यह योजना केंद्रीय मोटर वाहन संशोधित अधिनियम अंतर्गत तैयार की गई है।

जागरण संवाददाता, एटा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राहवीर योजना को प्रदेश में बुधवार को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। यह योजना केंद्रीय मोटर वाहन संशोधित अधिनियम अंतर्गत तैयार की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की जान बचाने वाले सामान्य नागरिकों को सम्मानित करना है।
राहवीर वह व्यक्ति होगा, जो मोटर वाहन दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तुरंत सहायता प्रदान करके गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाता है। इस दौरान यदि व्यक्ति की जान बचती है या गंभीर चोटों से उसे राहत मिलती है, तो उसे इस योजना के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। गंभीर दुर्घटना में प्रमुख शल्यक्रिया, न्यूनतम तीन दिन अस्पताल में भर्ती, मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी की चोट या उपचार के दौरान मौत जैसी स्थितियों को शामिल किया गया है।
अधिकारी के रूप में इन्हें किया नियुक्त
योजना के कार्यान्वयन के लिए जनपद में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व में गुड समैरिटन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर अब 25,000 रुपये प्रति राहवीर कर दी गई है। जनपद स्तरीय अप्रेजल कमेटी के माध्यम से राहवीर का चयन किया जाएगा, जिसमें पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शामिल होंगे।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सतेंद्र कुमार ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस योजना का प्रचार-प्रसार करें और योग्य राहवीरों का चयन कर उन्हें पुरस्कार प्रदान करें। इस पहल के माध्यम से आम जनमानस को आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और निर्दोष लोगों की जान बचाने में सहायता मिलेगी।
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