मां और दो बेटों को उम्र कैद... गोली मारकर 2014 में हुई थी महिला की हत्या, सबूतों और गवाहों पर अदालत ने सुनाया फैसला
एटा में हत्या के एक मामले में मां और दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माना न भ ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, एटा। हत्या के मामले में मां व दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तथा प्रत्येक को 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न देेने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मैनपुरी जिले के थाना दन्नाहार के गांव नगला मुंशी के रहने वाले गोरेलाल यादव ने 20 मार्च 2014 को पुलिस को तहरीर दी कि उनकी भतीजी समीना की शादी सुनील निवासी समोखर थाना मारहरा के साथ वर्ष 2002 में की थी।
शादी के बाद मारपीट करते थे
शादी के बाद से ही सुनील और उसकी मां कमला देवी व उसका भाई उजीर सिंह समीना के साथ मारपीट करते थे। पूर्व में उसका हाथ भी तोड़ दिया था। आरोपित धमकी देते थे कि समीना को मारकर सुनील की दूसरी शादी कर लेंगे। 19 मार्च 2014 की रात तीनों आरोपितों ने योजना बनाकर गाेली मारकर समीना की हत्या कर दी। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
विवेचन ने आरोप पत्र दाखिल किया था
विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें काफी सबूत अदालत के समझ प्रस्तुत किए। इस मामले में दहेज हत्या की धारा में आरोप पत्र अदालत को दिया गया था। इस संबंध में सुनील की निशानदेही पर छिपाया गया घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया गया था। मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र की अदालत में हुई।
अदालत ने फैसला देते हुए मामले में मृतका के पति सुनील, सास कमला देवी और पति के भाई उजीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर एडवोकेट ने की।

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