एटा में दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने सुनाई 15 साल की सजा, 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया
उत्तर प्रदेश के एटा में दुष्कर्म के एक दोषी को कोर्ट ने 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया। यह फैसल ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, एटा। दुष्कर्म के आरोपित को विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गोयल ने 15 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विभिन्न मामलों में अन्य सजा दी गई है। सभी सभा साथ-साथ चलेंगी।
तमंचा देकर धमकाया और दुष्कर्म किया
थाना रिजोर क्षेत्र में वर्ष 2020 में एक महिला के पति ने गांव बख्शीपुर के रहने वाले रवि के विरुद्ध पत्नी के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला 13 अक्टूबर 2020 को लहसुन के खेत में काम करने गई थी, तभी तमंचा लेकर रवि पहुंचा और उसने महिला को धमकाया। उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में धमकी देते हुए भाग गया। इसके बाद आरोपित के विरुद्ध महिला के पति ने मुकदमा दर्ज कराया था। पांच वर्ष तक यह मामला विचाराधीन रहा। इसके बाद अब आरोपित को 15 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा जान से मारने की धमकी, आर्म्स एक्ट आदि में भी सजा सुनाई गई है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। मामले में सरकार की ओर से पैरवी एडीजीसी प्रदीप गुप्ता एडवोकेट ने की।
एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट में सजा
एनडीपीएस एक्ट में नशीला पदार्थ रखने के आरोपित मनोज निवासी वनगांव को अदालत ने 19 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। इसके अलावा जलेसर कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला घनश्याम के रहने वाले शिव कुमार को एसीजेएम कोर्ट ने अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोतवाली जलेसर क्षेत्र में वर्ष 2017 में पकड़े गए जुआ के आरोपितों मुकेश खन्ना, साहब सिंह निवासी अकबरपुर हवेली, जहीर मुहल्ला नौशियान को एसीजेएम कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि एवं प्रत्येक पर 10 हजार 100 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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