दिव्यांगों की शादी के लिए योगी सरकार दे रही आर्थिक मदद, 35 हजार मिलेंगे; यहां करें आवेदन
यूपी सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिव्यांग विवाह अनुदान योजना चला रही है। इस योजना में दिव्यांग युवक-युवती के विवाह पर 35 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में शादी करने वाले दिव्यांग दंपत्तियों के लिए है। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाना और उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाना है।

जागरण संवाददाता, एटा। प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं चला रही है। दिव्यांग युवक-युवतियों की शादी को प्रोत्साहित करने के लिए शादी अनुदान योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई दिव्यांग युवक-युवती विवाह करता है तो उन्हें आर्थिक सहयोग के रूप में 35 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में शादी करने वाले दिव्यांग दंपत्तियों को दिया जाएगा। इसमें पति-पत्नी दोनों ही दिव्यांग होने पर उन्हें सीधे 35 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई दिव्यांग युवक या युवती किसी सामान्य व्यक्ति से शादी करता है तो भी उसे प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा।
ऐसे में शादी के बाद युवती को 20 हजार रुपये और युवक को 15 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना है।
कई बार आर्थिक अभाव और सामाजिक दबाव के कारण दिव्यांग युवक-युवतियों के विवाह में कठिनाई आती है। ऐसे में यह योजना उनके लिए राहत लेकर आई है।
जिला दिव्यांगजन एवं सशक्तीकर प्रभारी अधिकारी पीयुष रावत ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र दंपत्ति को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ विवाह प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र और बैंक खाते की जानकारी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थी के खाते में सीधे अनुदान राशि भेज दी जाएगी। सरकार की इस पहल से दिव्यांगजन आत्मविश्वास के साथ वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत कर सकेंगे। योजना से उन्हें आर्थिक सहारा तो मिलेगा ही, साथ ही सामाजिक स्वीकृति और प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा।
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