सात साल की बच्ची को खेत में ले जाकर किशोर ने किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने दी 30 साल की सजा
एटा के थाना पिलुआ क्षेत्र में एक किशोर ने सात साल की बच्ची के साथ खेत में दुष्कर्म किया। बच्ची की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान किशोर को दोषी पाया और उसे 30 साल की सजा सुनाई, साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी।

सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।
जागरण संवाददाता, एटा। थाना पिलुआ क्षेत्र में खेत पर ले जाकर सात वर्ष की बच्ची के साथ किशोर ने दुष्कर्म किया था। जिसकी रिपोर्ट लड़की की मां ने थाना पिलुआ में दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने जांच करते हुए घटना के साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए थे।
सुनवाई के दौरान किशोर दोषी पाया गया। जिसे लेकर कोर्ट ने उसे 30 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी किया है।
थाना पिलुआ में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए मां ने बताया था कि 24 अक्टूबर 2018 को उसकी सात वर्षीय बेटी घर के पास खेल रही थी। उसी समय पड़ोस में रहने वाला किशोर उसे अपने साथ बहलाफुसलाकर अपने खेत पर ले गया था।
जहां बच्ची के साथ आरोपित ने दुष्कर्म किया था। इसकी जानकारी बच्ची ने घर पहुंच मां को दी। इसके बाद मां ने मामले की रिपोर्ट किशोर के खिलाफ दर्ज कराई। दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए घटना के साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए थे।
उसी को लेकर मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश रेप एंड पाक्सो एक्ट की न्यायाधीश सारिका गोयल के समक्ष की गई। जहां अभियोजन पक्ष से मामले में पैरवी एडीजीसी प्रदीप कुमार द्वारा की गई। सुनवाई के वक्त दोषी पाए गए किशोर को न्यायाधीश ने तीस वर्ष की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जिसे अदा न करने पर आरोपित को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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