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    बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किल बढ़ी, जांच करने देवरिया पहुंची सीबीआइ टीम

    By Dharmendra PandeyEdited By:
    Updated: Fri, 21 Jun 2019 03:23 PM (IST)

    माफिया अतीक अहमद के देवरिया जेल में मोहित की पिटाई मामले में आज सुबह सीबीआई की टीम जांच करने देवरिया जेल पहुंची।

    बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किल बढ़ी, जांच करने देवरिया पहुंची सीबीआइ टीम

    देवरिया, जेएनएन। लखनऊ के रियल इस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल के अपहरण और देवरिया जेल में पिटाई के मामले में माफिया से सांसद बने अतीक अहमद की मुश्किल बढ़ती जा रही है। सीबीआई की टीम इस मामले की जांच के लिए कल से देवरिया में जुटी है।

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    लखनऊ के रीयल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल का 26 दिसंबर 2018 को अपहरण कर देवरिया जेल ले जाया गया जहां पिटाई की गई थी। मोहित की पिटाई से उनके हाथ की उंगली टूट गई थी। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद के देवरिया जेल में मोहित की पिटाई मामले में आज सुबह सीबीआई की टीम जांच करने देवरिया जेल पहुंची। आठ सदस्यीय सीबीआई टीम के साथ पीडि़त कारोबारी मोहित जायसवाल भी मौजूद थे। इस दौरान टीम ने जेल के अफसरों और स्टाफ से बातचीत की।

    लखनऊ के आलमबाग के विश्वेश्वर नगर निवासी मोहित जायसवाल रियल इस्टेट के कारोबारी हैं। 26 दिसंबर को लखनऊ से अपहरण कर उसे देवरिया लाया गया। मोहित ने आरोप लगाया था कि देवरिया जेल में अतीक अहमद व उसके गुर्गों ने उसकी पिटाई की। इस मामले में लखनऊ के आलमबाग थाने में अतीक, फारुख, जकी अहमद, उमर, जफरउल्लाह, गुलाब सरवर और एक दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इस प्रकरण के बाद अतीक को देवरिया जेल से बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। जेल प्रशासन इस मामले को ठंडे बस्ते में पड़ा समझ रहा था। इस बीच 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआइ जांच का आदेश दे दिया। देर रात आठ सदस्यीय टीम देवरिया पहुंची। टीम डाक बंगला में रुकी हुई है। सीबीआई ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 17 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। इस मामले में जेल अधीक्षक समेत पांच जेल कर्मी निलंबित हो चुके हैं।

    लखनऊ के रीयल इस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को 26 दिसंबर 2018 को अपहरण कर देवरिया जेल ले जाया गया था, जहां उनकी पिटाई की गई थी। पिटाई से उनके हाथ की उंगली टूट गई थी। यह मामला मीडिया में बड़े स्तर पर आने के बाद डीएम अमित किशोर ने एडीएम प्रशासन राकेश पटेल और एएसपी शिष्यपाल सिंह के नेतृत्व में छह सदस्यों की जांच टीम गठित की थी।

    इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके साथियों के कथित तौर पर एक कारोबारी के अपहरण और मारपीट मामले में सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश के जेल से गुजरात के जेल में भेजने का भी आदेश दिया था।  

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