Deoria News: बिना मानचित्र स्वीकृति के बने मजार मामले में चार सितंबर को होगी सुनवाई
देवरिया शहर के गोरखपुर रोड पर बने मजार मामले में नया मोड़ आया है। बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण पर एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। एसडीएम सदर श्रुति शर्मा ने 4 सितंबर को सुनवाई की तिथि तय की है। भाजपा नेता नवीन सिंह समेत कई लोगों ने 2019 में मजार के सरकारी भूमि पर बनने की शिकायत की थी जिसके बाद अधिकारियों ने निरीक्षण किया।

जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज के सटे स्थित मजार मामले में नया मोड़ आ गया है। बिना मानचित्र स्वीकृति के बने मजार मामले में विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी (एसडीएम सदर) के कोर्ट में सुनवाई की तैयारी है। यह मामला करीब साढ़े चार वर्ष से लटका हुआ है। एसडीएम सदर श्रुति शर्मा ने चार सितंबर को सुनवाई की तिथि नियत की है।
उन्होंने एक सितंबर को वक्फ मजार अब्दुल गनी शाह बाबा व कब्रिस्तान की देखरेख करने वाली प्रबंध समिति के अध्यक्ष मो. राशिद खां को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बाद भी आप न तो नियत तिथियों पर उपस्थित होकर वाद की पैरवी कर रहे हैं और न ही अनुपस्थित रहने के बारे में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
चार सितंबर को सुबह 10 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। नोटिस दिए जाने के बाद खलबली मची है।
इस मामले में भाजपा नेता नवीन सिंह, श्रीनिवास मणि, मारकंडेय प्रसाद तिवारी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजन यादव, अंबिकेश पांडेय, अभिजीत उपाध्याय समेत कई लोगों ने वर्ष 2019 में मजार के सरकारी भूमि पर बने होने व अतिक्रमण हटाने की शिकायत तत्कालीन डीएम अमित किशोर से की थी।
उन्होंने आरबीओ जेई, तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियाें को मौका मुआयना करने व प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया था। शिकायती पत्र के आधार पर अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया।
मामला सही मिलने पर आरबीओ जेई ने विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी के कोर्ट में आरबीओ एक्ट की धारा 10 के तहत वाद दाखिल किया। साथ ही 14 दिसंबर 2019 को विपक्षी प्रबंध समिति को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद तारीख पर तारीख चल रही है।
दोबारा भी मानचित्र स्वीकृति के लिए था आवेदन
वर्ष 2021 में मजार निर्माण में तेजी आने पर भाजपा नेता नवीन सिंह समेत अन्य ने तत्कालीन एसडीएम को शिकायती पत्र दिया था। उन्होंने जेई आरबीओ व कोतवाली पुलिस को बिना मानचित्र निर्माण कार्य कराने पर रोकने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रुका।
इसके बाद मजार व कब्रिस्तान की देखरेख करने वाली प्रबंध समिति की ओर से मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन नियत प्राधिकारी की ओर से स्वीकृति नहीं मिली।
नियत प्राधिकारी की ओर से मुकदमे में पैरवी के लिए नोटिस जारी की गई है, जिसमें चार सितंबर को सुबह 10 बजे कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। मामले में पैरवी की जाएगी।
जलालुद्दीन खां, उपाध्यक्ष, (मजार व कब्रिस्तान की देखरेख करने वाली प्रबंध समिति)
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