चित्रकूट में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, पांच साल बाद कोर्ट का आया फसला
चित्रकूट में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 20 वर्ष का कारावास और सात हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्र ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपित को न्यायालय ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर दोषी पाया और 20 वर्ष का कठोर कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला घटना के पांच साल बाद आया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तेज प्रताप सिंह ने बताया कि यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने सुनाया है। 14 जुलाई 2020 को मानिकपुर थाने में आरोपित जग्गू नाई उर्फ मनोज पुत्र कल्लू निवासी गढ़चपा के खिलाफ दर्ज हुआ था।
वादी के मुताबिक उसकी नाबालिग पुत्री शौच के लिए खेत में गई थी। वहीं पर आरोपित ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी।
आर्म्स एक्ट के दो आरोपितों को सजा
सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने बताया कि आर्म्स एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय से दोषियों को सजा सुनाई है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अंजलिका प्रियदर्शिनी ने राजापुर थाने में दर्ज मुकदमे के आरोपित अतरौली निवासी भोला पुत्र बुड़कू को जेल में बिताई गई अवधि तथा न्यायालय उठने तक की सजा के साथ 1200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इसी प्रकार रैपुरा थाने में पंजीकृत एक अन्य मुकदमे में हनुमानगंज लौरी निवासी सुरेशपाल पुत्र रामकृपाल को भी जेल में बिताई गई अवधि, न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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