Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चित्रकूट में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल, पांच साल बाद आया कोर्ट का फैसला

    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:13 PM (IST)

    चित्रकूट में, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने कामता प्रसाद को दोषी पाया और 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। 28 अप्रैल 2020 को, कामता प्रसाद ने 16 वर्षीय किशोरी के साथ खेत में दुष्कर्म किया था। पीड़िता की बहन के पहुंचने पर आरोपित ने मारपीट और जातिसूचक गालियां भी दीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया था।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को न्यायालय ने साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर दोषी ठहराया है और 20 वर्ष का कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने सुनाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पाक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह ने बताया कि यह घटना थाना पहाड़ी क्षेत्र के एक गांव की है। 28 अप्रैल 2020 को 16 वर्षीय किशोरी अपने खेत में जानवर चराने गई थी। तभी कामता प्रसाद उर्फ नंगू पुत्र पंचा निवासी ग्राम व्योहरा ने उसको दबोच कर खेत में ले गया और दुष्कर्म किया।

    किशोरी की चीख पुकार सुनकर उसकी बड़ी बहन पहुंची तो आरोपित कामता प्रसाद ने उसके साथ मारपीट किया और जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़िता के बहन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म, मारपीट, धमकी सहित पाक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

    जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी विजयेन्द्र द्विवेदी ने की थी। एक मई 2020 को पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और 21 जून 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।