Updated: Fri, 12 Sep 2025 12:09 PM (IST)
चित्रकूट की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के दोषी छंगु उर्फ मंगल को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह घटना 2021 में थाना पहाड़ी क्षेत्र में हुई थी जब पीड़िता बाग की रखवाली कर रही थीं। घटना के तीन महीने बाद पीड़िता का निधन हो गया था।
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। न्यायालय ने मानवता को झकझोर देने वाले अपराध में दोषी को सजा सुनाई है। करीब चार वर्ष पूर्व थाना पहाड़ी क्षेत्र में 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी छंगु उर्फ मंगल को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नीलू मैनवाल ने यह फैसला साक्ष्य व गवाहों के आधार पर सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना दो जुलाई 2021 की रात 11 बजे हुई थी, जब पीड़िता बाग की रखवाली कर रही थीं। उसी दौरान आरोपित ने मौके का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया।
पीड़िता के पुत्र की तहरीर पर थाना पहाड़ी में तीन जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने सात जुलाई 2021 को आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, और 29 सितंबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
दुर्भाग्यवश, घटना के लगभग तीन माह बाद पीड़िता का निधन हो गया। मामले की गंभीरता, पीड़िता की उम्र और अपराध की अमानवीय प्रवृत्ति को देखते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी जोड़ा गया है।
घटना के तीन माह पीड़िता की मौत हो गई थी, जबकि आरोपित अभी जमानत पर था। सजा के बाद न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि यह निर्णय न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश भी है कि वृद्धजनों और कमजोर वर्गों पर अत्याचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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