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रोस्टर के अनुसार चलेगी कचहरी, निर्धारित दिवस पर मिलेंगे वकील व जज

चंदौली कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जनपद न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने रोस्टर के अनुसार कचहरी संचालित करने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Jan 2022 05:54 PM (IST)Updated: Mon, 17 Jan 2022 05:54 PM (IST)
रोस्टर के अनुसार चलेगी कचहरी, निर्धारित दिवस पर मिलेंगे वकील व जज
रोस्टर के अनुसार चलेगी कचहरी, निर्धारित दिवस पर मिलेंगे वकील व जज

जागरण संवाददाता, चंदौली : कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जनपद न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने रोस्टर के अनुसार कचहरी संचालित करने का आदेश दिया है। न्यायिक अधिकारियों व अधिवक्ताओं के न्यायालय आने व मुकदमों की सुनवाई के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं। निर्धारित दिवसों पर ही मुकदमों की सुनवाई होगी। न्यायालय परिसर में संक्रमण को लेकर विशेष सतर्कता भी बरती जाएगी। जनपद न्यायाधीश की अनुमति के बगैर कोई भी वादकारी कचहरी में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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जनपद व सत्र न्यायाधीश सोमवार से शनिवार तक न्यायालय में रहेंगे। अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम, विशेष न्यायाधीश पाक्सो मंगलवार व शुक्रवार, अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश तृतीय, विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी सोमवार व गुरुवार, अपर जनपद न्यायाधीश एफटीसी प्रथम और द्वितीय बुधवार व शनिवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार शुक्रवार को कचहरी में मुकदमों की सुनवाई करेंगे। सिविल जज सीनियर डिविजन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार, सिविल जज जूनियर डिविजन बुधवार, गुरुवार व शनिवार को न्यायालय आएंगे। न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज जूनियर डिविजन एफटीसी प्रथम सोमवार, मंगलवार, गुरुवार व शनिवार, सिविल जज जूनियर डिविजन एफटीसी द्वितीय मंगलवार, बुधवार व शुक्रवार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्व मध्य रेलवे) बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार को मामलों की सुनवाई करेंगे। सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया सोमवार, बुधवार व शुक्रवार, अपर सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को न्यायालय में वादों की सुनवाई व निस्तारण कराएंगे। सिविल जज जूनियर डिविजन न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्ववत मंगलवार व शुक्रवार को किशोर न्याय बोर्ड के मामलों की सुनवाई करेंगे। जिला जज ने सभी पीठासीन अधिकारियों को मुख्यालय पर बने रहने के आदेश दिए हैं। बिना अनुमति बाहर नहीं जा सकेंगे। वादकारियों को भी जिला जज की अनुमति से ही न्यायालय में प्रवेश मिलेगा।


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