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    मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 21 दिनों में आवेदन जरूरी

    By JagranEdited By:
    Updated: Fri, 30 Apr 2021 11:50 PM (IST)

    कोरोना काल में बढ़ गए आवेदन 40 रुपये जमा कराना होगा शुल्क प्रक्रिया - विलंब से पंजीकर

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    मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 21 दिनों में आवेदन जरूरी

    कोरोना काल में बढ़ गए आवेदन, 40 रुपये जमा कराना होगा शुल्क

    प्रक्रिया :

    - विलंब से पंजीकरण पर दो से 10 रुपये देना होगा अतिरिक्त जुर्माना

    - डीपीआरओ व एसडीएम से लेनी होगी अनुमति, आनलाइन आवेदन जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली) : कोरोना के चलते मौतों में इजाफा हुआ तो मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन भी बढ़ गए हैं। सरकारी दफ्तरों की लचर कार्यप्रणाली की वजह से लोगों को इसके लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नियमानुसार 21 दिन के अंदर आवेदन होना चाहिए। यदि विलंब हुआ तो दो से 10 रुपये अतिरिक्त जुर्माना भरना होगा। वहीं एसडीएम व डीपीआरओ से अनुमति लेकर आनलाइन आवेदन करना होगा। तीन माह में मृत्यु प्रमाण पत्र के 228 आवेदन आए। इसमें लगभग 150 आवेदन अभी लंबित हैं। वैसे आवेदन के 45 दिनों के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर देना होता है।

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    40 रुपये जमा कराना होता है शुल्क

    मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सामान्य तौर पर 40 रुपये शुल्क जमा कराना होता है। यदि 21 दिन से अधिक समय बीत गया तो दो से 10 रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। वहीं अधिक विलंब होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी अथवा एसडीएम से अनुमति लेनी होती है। इसके बाद ही प्रमाणपत्र के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

    जहां मृत्यु होगी वहीं बनेगा प्रमाणपत्र

    जहां व्यक्ति की मृत्यु होती है, वहीं प्रमाणपत्र भी बनता है। यदि किसी नागरिक की मौत किसी गैरजनपद अथवा राज्य में होती है तो वहीं उसका मृत्यु प्रमाणपत्र भी बनेगा। यदि अस्पताल की बजाए गांव में अथवा घर पर मौत हुई तो परिवार रजिसटर की नकल, ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र सचिव से लिखवाकर जमा कराना होगा। संबंधित ब्लाक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा। तभी प्रमाणपत्र बनेगा। नगर निकाय व ब्लाक में बनता है प्रमाण पत्र

    शहर में निवास करने वाले लोगों को प्रमाणपत्र बनवाने के लिए नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत दफ्तर में आवेदन करना होता है। वहीं ग्रामीण इलाकों के लोगों का प्रमाण पत्र ब्लाक में बनाया जाता है। यहां प्रधान व सचिव की ओर लिखे गए कागजात का अवलोकन कर कर्मचारी आनलाइन आवेदन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति रिश्तेदारी में आया है और उसकी मौत हो जाती है तो मृतक का आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशन कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज लगाने पड़ते हैं। सीआरएस सिस्टम पर होता है आनलाइन आवेदन

    मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) के माध्यम से आनलाइन आवेदन करना होता है। सीआरएस के माध्यम से आनलाइन प्रक्रिया की व्यवस्था पूरे प्रदेश भर में लागू हो गई है। अगर व्यक्ति सीआरएस से 21 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इस दौरान कोई अतिरिक्त आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। 21 से 30 दिनों के बीच आवेदन करने की स्थिति में पंजीकरण के लिए दो से 10 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।

    नगर पालिका में रोजाना आ रहे सात से आठ आवेदन

    पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद कार्यालय में मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए रोजाना सात से आठ आवेदन आ रहे हैं। कर्मियों ने बताया कि एक माह पूर्व पोर्टल लखनऊ से बंद था। इसके अपग्रेडेशन का काम चल रहा था। हालांकि इस समय पोर्टल सही ढंग से काम कर रहा है। इसी तरह नगर पंचायतों में चार से पांच और ब्लाकों में छह से सात आवेदन हो रहे।

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