जालिम हत्याकांड के दोषी बड़े भाई, भाभी, भतीजे समेत चार को आजीवन कारावास की सजा
बुलंदशहर की अदालत ने जालिम हत्याकांड के दोषी बड़े भाई, भाभी, भतीजे समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला 18 जुलाई 2019 को दर्ज हुआ था ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अदालत ने सोमवार को लगभग सवा छह साल बाद जालिम हत्याकांड के दोषी बड़े भाई, भाभी, भतीजे समेत चार को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन त्यागी एवं मुकदमा वादी के अधिवक्ता एसपी सिंह और शाकिर अली ने बताया कि विगत 18 जुलाई 2019 को थाना कोतवाली खुर्जा नगर पर मुकदमा वादिनी रेनू पत्नी स्वर्गीय जालिम सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसके पति ने गांव अरनिया मौजपुर में 17 जुलाई 2019 को एक प्लाट की पैमाईश कराई थी।
शाम को पति-पत्नी उक्त प्लाट पर घूमने गए थे, किन्तु वहां पर पहले घात लगाए बैठे उसके पति के भाई शेरपाल उर्फ पप्पु, उनकी पत्नी विमलेश, पुत्र भारत और विमलेश के भाई का बेटा जितेन्द्र पुत्र हरिओम निवासी मडौला थाना गभाना अलीगढ़ ने अभद्रता करते लाठी-डंडा एवं ईटों ने प्रहार कर उसके पति जालिम सिंह की मौके पर ही हत्या कर दी।
पुलिस ने नामजद चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत 18 सितंबर 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामला सुनवाई के लिए अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत में पहुंचा।
सोमवार को न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता ने दोष सिद्ध होने पर दोषी शेरपाल उर्फ पप्पु, विमलेश देवी, भारत और जितेंद्र को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
वादी अधिवक्ता शाकिर अली ने बताया कि न्यायाधीश ने 50 फीसदी अर्थदंड मृतक के वारिसान को देने का भी आदेश दिए हैं।

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