विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

6 साल की मासूम से दरिंदगी पर 75 वर्षीय वृद्ध को 20 साल का कारावास, वीडियो रिकॉर्डिंग बनी पक्का सबूत

By Vipin Kumar Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Sat, 12 Sep 2026 04:31 PM (IST)

Bulandshahr News: बुलंदशहर की अदालत ने चार साल पुराने मामले में 75 वर्षीय वृद्ध को 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक फोटो

प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. न्यायाधीश ने वीडियो को प्राथमिक और अकाट्य साक्ष्य माना। 

  2. वीडियो साक्ष्य महत्वपूर्ण, विवेचक पर कार्रवाई के आदेश।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अदालत ने चार वर्ष पुराने मामले में बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी 75 वर्षीय वृद्ध को 20 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मामले में अश्लील फोटो व वीडियो बनाने वाले और विवेचना में लापरवाही बरतने वाले विवेचक के विरुद्ध कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं।

विशेष लोक अभियोजक महेश राघव के अनुसार, 21 जून 2022 को पीड़िता की मां ने कोतवाली जहांगीराबाद में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि वृद्ध ने छह वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकतें कीं और अप्राकृतिक लैंगिक हमला किया। घटना के समय गांव के दो युवकों ने दीवार के पीछे से इसका वीडियो बना लिया।

जब यह वीडियो परिवार के पास पहुंचा, तो पीड़िता की मां ने इसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

मामला विशेष पाक्सो प्रथम की अदालत में पहुंचा, जहां न्यायाधीश विनीत चौधरी ने वीडियो को प्राथमिक और अकाट्य साक्ष्य माना। न्यायाधीश ने कहा कि जब वैज्ञानिक और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य स्पष्ट हों, तो आरोपित को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता।

यह भी पढ़ें- मेरठ में एलानिया कत्ल के मामले में तीन पीढ़ी के चार लोगों को उम्रकैद, कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया

इसके अलावा, न्यायाधीश ने यह भी कहा कि घटना का वीडियो प्रसारित करने वाले वीरेंद्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जबकि विवेचक ने जानबूझकर लापरवाही बरती। न्यायाधीश ने इस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, जिसके लिए निर्णय की एक प्रति एसएसपी को भेजी गई है।

यह भी पढ़ें- VIDEO: 'आखिर कब तक मरते रहेंगे पुलिस वाले...' फेसबुक पर पोस्ट करने पर हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर

यह भी पढ़ें- UP पुलिस के डायल-112 पर तैनात कर्मियों को राहत, 12 की जगह अब आठ घंटे की ड्यूटी; तीन शिफ्टों में बंटा काम