मेरठ में एलानिया कत्ल के मामले में तीन पीढ़ी के चार लोगों को उम्रकैद, कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया
Meerut News: मेरठ के मानपुर गांव में आठ साल पहले हुई एलानिया हत्या के मामले में अदालत ने तीन पीढ़ियों के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
हत्यारों ने एक दिन पहले किया था हत्या का एलान, आठ वर्ष में आया फैसला।
दोषियों में पोता, पिता, चाचा और दादा शामिल, 30-30 हजार का जुर्माना भी।
जागरण संवाददाता, मेरठ। गांव मानपुर में आठ वर्ष पहले हुई युवक की एलानिया हत्या के मामले में अदालत ने तीन पीढ़ी के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर जिला जज जयवीर सिंह नागर की कोर्ट ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील फरजाना मकसूद ने बताया कि वादी निशा पत्नी धीरू निवासी मानपुर ने तीन नवंबर 2019 को भावनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप था कि गांव निवासी विजय सिंह उर्फ बिजे का परिवार उनके परिवार से रंजिश रखता है। जिसके चलते एक दिन पहले विजय के पोते अभिषेक उर्फ काला पुत्र मुकेश ने एलान किया था कि वह लोग उसके पति की हत्या करेंगे। उसने पूरी बात अपने ससुर को बताई, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया।
घटना के दिन वह और उनके पति धीरू सिंह, ससुर व जेठानी अपने कोल्हू पर थे। इसी दौरान अभिषेक अपने पिता मुकेश, दादा विजय व चाचा राजेश के साथ तमंचे व धारदार हथियार लेकर कोल्हू पर पहुंचे। कोल्हू में पहुंचते ही हत्यारों ने धीरू को गोली मार दी। स्वजन उन्हें मेडिकल कालेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर उक्त चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपितों को जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। न्यायालय में आठ गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी अभिषेक, मुकेश, विजय व राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
