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    अब सब्सिडी पर होगा पशुओं का बीमा

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    Updated: Thu, 19 Dec 2013 12:21 AM (IST)

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    बुलंदशहर: पशुपालकों के लिए खुशखबरी है। पूरे जनपद में 39 जनपदों में सब्सिडी पर पशु बीमा योजना शुरू की गई है, बुलंदशहर भी उनमें शुमार है। किसानों को आधी प्रीमियम चुकानी होगी, आधी रकम प्रदेश सरकार अदा करेगी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बीमा करेगी।

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    उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद लखनऊ ने बुलंदशहर सहित 39 जनपदों में दुधारू पशुओं की सब्सिडी पर बीमा स्कीम शुरू किया है। बुलंदशहर में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 40230 गाय व भैंस का लक्ष्य रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आधा पैसा पशुपालकों को जमा करना होगा, प्रीमियम की आधी रकम प्रदेश सरकार देगी। संक्रामक बीमारी सहित अन्य बीमारियों से पशु दम तोड़ देते हैं, ऐसे में बीमा की शुरूआत पशुपालकों के लिए वरदान से कम नहीं है।

    एक वर्ष के लिए बीमा कराने के लिए पशु की कीमत का 2.69 प्रतिशत एवं तीन वर्ष के लिए 6.85 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित किया गया है। नियम तो यह है कि इसकी आधी रकम सब्सिडी के रूप में प्रदेश सरकार देगी, लेकिन बीमा प्रीमियम पर देय 12.5 फीसदी सर्विस टैक्स लाभार्थी को अपने अंश में जोड़ कर देना होगा। मसलन कोई पशुपालक 40 हजार रुपये मूल्य के पशुधन का बीमा कराता है। इस पर एक वर्ष की कुल प्रीमियम 2.69 फीसदी के हिसाब से 1076 रुपये हुए। इसमें पशुपालक अंश 538 रुपये हुआ। इसके अलावा सेवाकर 133 रुपया पशुपालक को देना होगा। इस तरह पशुपालक को कुल 671 रुपये देना होगा। इसी तरह 3 वर्ष के बीमा के लिए पशुपालक को 1709 रुपये देना होगा।

    अभी बीमा का चार स्लैब बनाया गया है। न्यूनतम 10 हजार एवं अधिकतम राशि 40 हजार रुपये पशुओं की कीमत रखी गई है, लेकिन किसान, पशु चिकित्सक एवं बीमा कंपनी के एजेंट को लगता है कि पशु की कीमत ज्यादा है, मसलन 50 हजार, 60 हजार या इससे अधिक है तो तीनों के आपसी सहमति से 40 हजार से अधिक कीमत का बीमा कराया जा सकता है। प्रीमियम की दर एक वर्ष के लिए 2.69 फीसदी एवं तीन वर्ष के लिए 6.85 फीसदी ही होगी।

    मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी केपी वाष्र्णेय ने बताया कि पशु बीमा योजना जनपद में शुरू कर दी गई है। दर्जनों किसानों ने बीमा कराने की सहमति जताई है। बीमा स्कीम का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र में तैनात पशु चिकित्सक या विकास भवन स्थित मुख्य पशु चिकित्सक कार्यालय या सीधे बीमा कंपनी से संपर्क किया जा सकता है।

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