Bulldozer Punishment : यूपी में शहर के साथ अब देहात क्षेत्र में भी होगी सरकारी भूमि की जांच, अवैध क्ब्जो पर चलेगा बुलडोजर
अभी तक एक व्यक्ति ने इस भूमि संबंधी बैनामा तहसीलदार न्यायालय में पेश किया। तहसीलदार सदर अमरपाल सिंह ने तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे चिन्हित किए जाने की जांच कराए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि सिविल लाइन द्वितीय में स्थित कोठी अहाता में पकड़े गए अवैध कब्जों के मामले में दाखिल दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा।

जागरण संवाददाता, बिजनौर। तहसील प्रशासन ने आधार वर्ष खतौनी 1359 फसली से शहर और ग्रामीणा क्षेत्रों में सरकारी भूमि की पड़ताल कराए जाने का निर्णय लिया है। वही सिविल लाइन द्वितीय ( फरीदपुर खेमा) में स्थित कोठी अहाता में सामने आए अवैध कब्जों के मामले में दाखिल दस्तावेजों का सत्यापन भी कराया जाएगा।
शासन ने बिजनौर शहर में सिविल लाइन द्वितीय के बाद मीरापुर रजा, तिमरपुर, इस्लामपुरदास, आदोपुर, रामपुर बकली, शहबाजपुर खाना, फरीदपुर उद्दा समेत सदर क्षेत्र के सभी गांवों में ने आधार वर्ष खतौनी 1359 फसली से शहर और ग्रामीणा क्षेत्रों में सरकारी भूमि की पड़ताल कराए जाने के आदेश दिए है।
तहसील प्रशासन ने सिविल लाइन द्वितीय के रिकार्ड का 1359 फसली से के गाटा संख्या 47/0.240 हेक्टेयर रेणी 5-3-ड दीगर बंजर 58/0.734 हेक्टेयर 42/2/0.354 हेक्टेयर श्रेणी 6-2 अहाता कोठी की भूमि की पड़ताल कराई, तो आधार वर्ष की खतौनी फसली वर्ष 1359 से जब उक्त गाटा संख्या में दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा होना सामने आया। सर्किल रेट के मुताबिक उक्त भूमि की मूल्यांकन 20 करोड़ 47 लाख 46 हजार 630 रुपये है।
31 अगस्त तक प्रस्तुत करना हाेगा जवाब
तहसीलदार सदर की ओर इस मामले मेेंं सपा कार्यालय समेत, नरेन्द्र सिंह पुत्र जिले सिंह, राजीव लोचन पुत्र रघुनाथ सिंह, गार्गी ठाकुर पत्नी राजेश कुमार, बाबू पुत्र शंकर, हितेश कुमार पुत्र युधिष्ठर, फैजान पुत्र जमशेद, अरशद पुत्र मारूक, बशारत पुत्र इशारत, अयाज पुत्र मौ. रियाज काे नोटिस जारी किया और जवाब देने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया।
अभी तक एक व्यक्ति ने इस भूमि संबंधी बैनामा तहसीलदार न्यायालय में पेश किया। तहसीलदार सदर अमरपाल सिंह ने तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे चिन्हित किए जाने की जांच कराए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि सिविल लाइन द्वितीय में स्थित कोठी अहाता में पकड़े गए
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