कोर्ट फीस में दस गुना तक बढ़ोतरी
प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की अदालतों में किसी भी मामले में ली जाने वाली सत्य प्रतिलिपि की कोर्ट फीस में दस गुना तक बढ़ोतरी की है। जिला जज अतुल कुमार गुप्ता ने हाईकोर्ट से निर्देश प्राप्त होने के बाद जिले की अदालतों में नई कोर्ट फीस के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

बिजनौर, टीम जागरण। प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की अदालतों में किसी भी मामले में ली जाने वाली सत्य प्रतिलिपि की कोर्ट फीस में दस गुना तक बढ़ोतरी की है। जिला जज अतुल कुमार गुप्ता ने हाईकोर्ट से निर्देश प्राप्त होने के बाद जिले की अदालतों में नई कोर्ट फीस के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें अदालतों से ली जाने वाली किसी भी मामले की सत्य प्रतिलिपि के लिए कोर्ट फीस में दस गुना तक बढ़ोतरी की है। हाईकोर्ट ने उक्त नोटिफिकेशन के बाद प्रदेश की अदालतों में नई कोर्ट फीस लागू करने के लिए गाइड लाइन जारी की है। प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन के बाद हाईकोर्ट ने कोर्ट फीस में पांच रुपये के स्थान पर 50 रुपये शुल्क अभिलेख के निरीक्षण के लिए निर्धारित किया है। सिविल मामलों में सामान्य सत्य प्रतिलिपि के लिए पांच रुपये के स्थान पर अब 50 रुपये तथा आवश्यक प्रतिलिपि के लिए दस रुपये के स्थान पर 100 रुपये और एक हजार शब्द से अधिक होने पर शुल्क में पांच रुपये से दस रुपये शुल्क निर्धारित किया है। वहीं फौजदारी के मामलों में सामान्य प्रतिलिपि के लिए पांच रुपये के स्थान पर दस रुपये तथा आवश्यक प्रतिलिपि के लिए दस रुपये के स्थान पर 20 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। अब नए सिरे से निर्धारित की गई दर के हिसाब से ही फीस ली जाएगी। जिला जल अतुल कुमार गुप्ता ने जनपद की समस्त अदालतों के लिए बढ़ी हुई कोर्ट फीस की सूचना जारी कर दी है।
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