Bijnor News: शाहनवाज अंसारी के हत्यारोपी सुमित को आजीवन कारावास, सीजेएम कोर्ट में कर दी गई थी गोली मारकर का हत्या
नजीबाबाद के गांव कनकपुर निवासी शाहनवाज अंसारी शातिर अपराधी था। उस पर हत्या समेत दर्जनभर केस दर्ज थे। 17 दिसंबर 2019 को तिहाड़ जेल से उसे हत्या के मामल ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने 17 दिसंबर 2019 को सीजेएम कोर्ट में हुए शाहनवाज अंसारी की हत्या में आरोपी सुमित को आजीवन कारावास और एक लाख जुर्माने सजा सुनाई है। सुमित शामली का रहने वाला है।
हमले के दौरान कोर्ट मोहरिर को गोली लगने के मामले में 10 वर्ष की कैद और 70 हजार रुपए जुर्माना की सजा और इसी केस से जुड़े आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। सजा सुनाने के दौरान आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। सजा सुनाने के बाद उसे जिला बहराइच की जेल भेजा जा रहा है।
क्या था मामला?
नजीबाबाद के गांव कनकपुर निवासी शाहनवाज अंसारी शातिर अपराधी था। उस पर हत्या समेत दर्जनभर केस दर्ज थे। 17 दिसंबर 2019 को तिहाड़ जेल से उसे हत्या के मामले में सीजेएम कोर्ट में लाया गया था। जज के सामने ही तीन हमलावरों ने कोर्ट के अंदर ही उसकी हत्या कर दी थी, जबकि उसका साथी जब्बार फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस ने बसपा नेता एहसान के बेटे साहिल, उसके दोस्त अकराज और शार्प शूटर सुमित को गिरफ्तार किया था।
साहिल और अकराज के नाबालिक होने पर उनका मामला किशोर न्यायालय बोर्ड में चल रहा है, जबकि सुमित की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही थी। यह हत्याकांड 28 मई 2019को नजीबाबाद में बसपा नेता एहसान व उसके भांजे शादाब की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था। हत्या की गूंज लखनऊ व दिल्ली तक पहुंची थी। हत्या के बाद कोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। इसके बाद सुरक्षा का खाका तैयार किया

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