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    UP News: पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, मची भगदड़, मजदूर की मौत, मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:10 PM (IST)

    बिजनौर जिले के कस्बा जलालाबाद में शिफा पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुधीर कुमार के रूप में हुई है, जो किरतपुर क् ...और पढ़ें

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    पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी।

    बिजनौर। कस्बा जलालाबाद में स्थित शिफा पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से मजदूर की एक मौत हो गई, जिससे स्वजन में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी अभिषेक झा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और नजीबाबाद पुलिस से जानकारी हासिल की। बिजनौर से फारेंसिक टीम भी विस्फोट के कारणों का पता लगाने में जुट गई है।

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    मंगलवार की सुबह कोतवाली नजीबाबाद के कस्बा जलालाबाद स्थित शिफा पटाखा फैक्ट्री में मजदूर रोजाना की तरह काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज धमाका हो गया, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। इस हादसे में थाना किरतपुर क्षेत्र के ग्राम पाडला निवासी 34 वर्षीय सुधीर कुमार पुत्र राजपाल सिंह की मौत हो गई।

    पुलिस के अनुसार सुधीर पिछले लगभग दो साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, नायब तहसीलदार अमित कुमार, सीओ नितेश प्रताप सिंह, कोतवाल राहुल सिंह और पुलिस चौकी जलालाबाद के प्रभारी पुष्पेंद्र राठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी अभिषेक जाने मौका मुआयना किया।
    पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। कोतवाल राहुल सिंह ने बताया कि विस्फोट के असली कारणों का पता करने के लिए बिजनौर से पहुंची फारेंसिक टीम जांच कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।

    जानलेवा हमले में तीन को उम्रकैद

    संवाद सहयोगी, जागरणl बिजनौर: एससी एसटी एक्ट के विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने वंचित वर्ग के सफाई कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपित सुलेमान, इमरान उर्फ भूरा और सुल्तान को दोषी माना है। न्यायाधीश ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास और 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

    कोर्ट ने आरोपित सुलेमान से छूरा बरामद होने पर उसे दो वर्ष की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शलभ शर्मा के अनुसार नगर पालिका परिषद नजीबाबाद के अधिशासी अधिकारी हरिलाल पटेल ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा था कि नवीन पुत्र सुभाष निवासी मुहल्ला जाब्तागंज थाना नजीबाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मचारी है। 30 सितंबर 2018 को वह जाब्तागंज पुलिस चौकी मार्ग के पास सफाई कर रहा था।

    इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने छुरे से हमला कर नवीन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर हालत में नवीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद अज्ञात हमलावर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विवेचना के बाद आरोपित सुलेमान, इमरान उर्फ भूरा और सुल्तान के नाम उक्त घटना में प्रकाश में आए। पुलिस ने आरोपित सुलेमान और सुल्तान को गिरफ्तार किया था तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त छूरा भी बरामद किया गया।